अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब पुलिस प्रमुख को इंवैस्टीगेशन सैल स्थापित करने के दिए आदेश

चंडीगढ़: (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब राज अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से आज एक पत्र के द्वारा पंजाब पुलिस के प्रमुख को आदेश दिए हैं कि अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच के लिए इंवैस्टीगेशन सैल स्थापित किया जाएं। इस संबंधी जानकारी देते पंजाब राज अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन तेजिन्दर कौर ने बताया कि पंजाब राज अनुसूचित जातियों की तरफ से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में डायरैक्टर ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन पंजाब से प्राप्त इंवैस्टीगेशन रिपोर्टों को जांचने और शिकायतकर्ताओं को सुनने के उपरांत आयोग ने महसूस किया है कि बहुत सी शिकायतें सच्ची होने के बावजूद भी इंवैस्टीगेशन रिपोर्टें एस.सी. वर्ग के खि़लाफ़ ही की जाती हैं।

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उन्होंने कहा कि इस संदर्भ को देखते हुए आयोग की तरफ से पंजाब राज अनुसूचित जाति आयोग एक्ट -2004 की धारा 3(2) की सब धारा (सी) के अंतर्गत आयोग के एक्स आफिसीयो मैंबर और डी.जी.पी. पंजाब पुलिस को पत्र लिख कर कहा गया है कि पंजाब की अनुसूचित जातियों को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा करने हेतु डायरैक्टर ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन पंजाब में एक चार सदस्यीय इंवैस्टीगेशन सैल गठित किया जाये जिसका प्रमुख अनुसूचित जाति से सम्बन्धित आई.जी. रैंक का पुलिस अधिकारी हो और डी.आई.जी. और ए.आई.जी. रैंक के अधिकारी मैंबर हों। इसके इलावा एक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित कानूनी सलाहकार भी शामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि इस संबंधी की गई कार्यवाही के बारे 15 दिनों में आयोग को अवगत करवाने संबंधी भी हिदायत की गई है।

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