होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने पंजाब सरकार के निर्देशानुसार 1973 की धारा 144 सी.आर.पी.सी व आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत कोविड-19 संबंधी लगाई गई पाबंदियों को 08 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। जारी आदेशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों व कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी रखने व 6 फुट की दूरी रखने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों के अनुसार गैर जरुरी आवागमन पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक म्यूनिसिपल क्षेत्रों में रोक रहेगी। हालांकि जरुरी गतिविधियां, समान की ढुलाई, सरकारी कामकाज, इंडस्ट्री, प्राईवेट व सरकारी कार्यालयों में शिफ्टों में काम करने वाले कर्मचारियों आदि को आज्ञा होगी। इसी तरह बसों, ट्रेनों व हवाई जहाज से उतर कर अपने घर जाने की आज्ञा भी इसी समय के दौरान होगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह जिले में वैक्सीन व मैडिकल उपकरणों, डायगनास्टिक टैस्टिंग किटों सहित फार्मास्यूटिकल दवाईयों के निर्माण से संबंधित कच्चे माल, तैयार माल के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
शर्तों सहित 50 प्रतिशत क्षमता के साथ इंडोर 500 व आउटडोर 1000 से ज्यादा व्यक्तियों का किया जा सकता है इकट्ठा
जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने कहा कि एकत्रीकरण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ इंडोर 500 व आउटडोर के लिए 1000 से ज्यादा व्यक्तियों की इजाजत होगी। यह एकत्रीकरण कोविड उचित व्यवहार के पालन के अंतर्गत होगा। इसके अलावा ए.सी बसें सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगी। उन्होंने कहा कि जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटियों कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेेंगे जबकि आनलाइन विधि से पढ़ाई जारी रहेगी। मैडिकल व नर्सिंग कालेज पहले की तरह सामान्य तरह से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी होटल, बार, रेस्टोरेंट, माल शापिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हाल, जिम, फिटनेस केंद्रों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं बशर्तें स्टाफ की ओर से कोविड बचाव संबंधी दोनों वैक्सीन की डोजें लगा ली गई हो।
सरकारी या प्राइवेट संस्थानों पर कोई भी सेवा उसी व्यक्ति को मिलेगी, जिसने मास्क पहना होगा
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सरकारी या प्राइवेट संस्थानों पर कोई भी सेवा उसी व्यक्ति को मिलेगी, जिसने मास्क पहना होगा। बाकी सभी विभाग भी कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन यात्रियों को जिले में दाखिल होने की आज्ञा होगी, जिनका पूर्ण टीकाकरण हो गया हो या वह कोविड से ठीक हो गए हों या उनके पास 72 घंटे पहले की आर.टी.पी.सी.आर की नैगेटिव रिपोट हो। यदि यात्री के पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो उसका आर.ए.टी टैस्ट अनिवार्य होगा। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पूर्ण टीकाकरण या कोविड से ठीक हो गए हों या उनके पास 72 घंटे पहले की आर.टी.पी.सी.आर की नैगेटिव रिपोट होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व गर्भवती महिला कर्मचारी को कार्यालय में जाने से छूट दी जाएगी परंतु उनको घर से कार्यालय का काम करना पड़ेगा।
अपनीत रियात ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी व एलीमेंट्री) के साथ-साथ सभी स्कूलों, कालेजों, यूनिवर्सिटों(सरकारी व प्राइवेट) के प्रिंसिपल 15-18 वर्ष आयु के नौजवानों व विद्यार्थियों के टीकाकरण का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के सैक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने समूह एस.डी.एम्ज व डी.एस.पीज को जारी हिदायतों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।