हमीरपुर में भी 3 फरवरी से खुलेंगे स्कूल

हहमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़) रिपोर्ट: रजनीश शर्मा। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर जिला हमीरपुर में लगाई गई पाबंदियों में छूट प्रदान की गई है। इस संबंध में जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार जिला में नो मास्क, नो सर्विस का नियम और रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लागू रहेगा। जिला में सभी सरकारी, अद्र्ध सरकारी, निजी स्कूलों और आवासीय स्कूलों में नौंवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं 3 फरवरी से आरंभ कर दी जाएंगी। स्कूल प्रशासन को कोविड-19 संबंधी सभी नियमों एवं सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

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तकनीकी शिक्षण संस्थान, कालेज, विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को भी 3 फरवरी से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इन्हें भी कोविड-19 नियमों की अनुपालना करनी होगी। सभी कोचिंग सेंटरों और पुस्तकालयों को भी कोविड-19 संबंधी नियमों की अनुपालना के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों, विवाह, अंतिम संस्कार तथा अन्य कार्यक्रमों के इंडोर आयोजनों पर 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 100 लोगों तथा आउटडोर आयोजनों में भी 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 300 लोगों की अनुमति होगी। इन सभी कार्यक्रमों में भी कोविड-19 नियमों की अक्षरश: अनुपालना करनी होगी।
 सभी सरकारी, अद्र्धसरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों के कार्यालय अब सौ प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। दिव्यांग कर्मचारियों और गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य करने की अनुमति होगी। जिम्रेजियम, खेल परिसर और क्लब भी कोविड-19 नियमों के साथ ही खुलेंगे। सभी दुकानें अपने सामान्य समय के अनुसार ही खुलेंगीं। जिला में धार्मिक लंगरों पर प्रतिबंध रहेगा।    जिलाधीश ने पुलिस, सभी एसडीएम, सीएमओ, बीडीओ, बीएमओ, अन्य संबंधित अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना संबंधी सभी आदेशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलावासियों से भी कोरोना संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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