जिला मजिस्ट्रेट ने परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर घेरे के अंदर धारा 144 लगाने के आदेश किए जारी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस एन.ई.ई.टी- यू.जी 2022 की परीक्षा के मद्देनजर 17 जुलाई को जिले के परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर घेरे के अंदर सी.आर.पी.सी. की धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में उन्होंने बताया कि नेशनल टैस्टिंग एजेंसी की ओर से 17 जुलाई को जिले के दो परीक्षा केंद्रों आर्मी पब्लिक स्कूल उच्ची बसी दसूहा व रयात-बाहरा इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड नैनो टैक्नालाजी एजुकेशन सिटी होशियारपुर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में उक्त परीक्षा दोपहर 2 बजे से सांय 5:20 मिनट कर करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आम देखने में आया है कि परीक्षाओं के दौरान परीक्षार्थियों के रिश्तेदार व अन्य व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द एकत्र हो जाते हैं, जिस कारण अप्रिय घटना हो सकती है व परीक्षा की पवित्रता भंग होती है।
  जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस लिए परीक्षा को शांतिमय व सुचारु ढंग से करवाने के लिए 17 जुलाई को फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर घेरे के अंदर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी लगाई गई है।

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