पंजाब जीएसटी बिल, 2023 का उद्देश्य कारोबार करने में आसानी और कर प्रणाली को सरल बनाना: चीमा

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ कहा कि पंजाब वस्तु और सेवा कर (संशोधन) बिल, 2023 के द्वारा पंजाब जी. एस. टी एक्ट, 2017 में संशोधनों का उद्देश्य कारोबार करने में आसानी और कर प्रणाली को सरल बनाना है। 

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यहाँ जारी प्रैस बयान में यह प्रगटावा करते हुये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन संशोधनों ने कम्पोजीशन करदाताओं को इलेक्ट्रानिक कामर्स आपरेटरें के द्वारा वस्तुओं की स्पलाई करने के योग्य बनाया है जिससे छोटे करदाता ई- कामर्स आपरेटरों के द्वारा अपनी वस्तुओं की स्पलाई कर सकेंगे जिसके नतीजे के तौर पर बाज़ार में उनकी पहुँच में विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि पहले कम्पोजीशन करदाता ऑनलाइन प्लेटफार्म के द्वारा अपने सामान की स्पलाई नहीं कर सकते थे। 

वित्त मंत्री ने कहा कि ई-कामर्स आपरेटरों के द्वारा वस्तुओं की स्पलाई करने वाले सप्लायरों की रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रैशहोलड सीमा तक लाजि़मी रजिस्ट्रेशन की शर्त हटा दी गई है जिससे छोटे करदाताओं को समर्थ बनाया जा सकेगा जो पहले ऑनलाइन रिटेल प्लेटफार्मों तक पहुँच से वंचित रह गए थे, जिससे वह बड़े बाज़ार और बड़े खपतकारों की बड़ी संख्या तक अपनी पहुँच बना सकें। 

गुडज़ एंड सर्विसेज़ टैक्स ऐपीलेट ट्रिब्यूनल के राज्य बैंचों का गठन का जिक्र करते हुये वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि इससे करदाताओं से अपील करने के लिए मंच मिलेगा और उच्च अदालतों में मामलों का बोझ घटेगा। उन्होंने कहा कि राज्य ने करदाताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 02 राज्य बैंचों स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे करदाताओं को समय पर न्याय और वित्तीय राहत मिलेगी। 

वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ अपराधों जैसे कि सबूतों को नष्ट करना, कोई भी जानकारी देने में असफलता/ गलत जानकारी देना आदि को अपराधों की सूची में से हटाया गया है, और बिना चालान जारी की वस्तुओं या सेवाओं की स्पलाई करने से सम्बन्धित अपराधों को छोड़ कर दूसरे अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए मुद्रा सीमा को एक करोड़ रुपए से बढ़ा कर दो करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य करदाताओं में विश्वास को बढ़ाना और अपराधों की गंभीरता को तर्कसंगत बनाना है। 

राज्य के लिए और ज्यादा राजस्व स्रोत मुहैया करवाने के उद्देश्य के साथ ऑनलाइन मनी गेमिंग के साथ सम्बन्धित प्रस्तावों के बारे बताते हुये पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि इससे राज्य सरकार ऑनलाइन मनी गेमिंग पर टैक्स लगा सकेगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के सप्लायरों की लाजि़मी रजिस्ट्रेशन से राज्य के राजस्व में और विस्तार होगा। 

राज्य को आर्थिक पक्ष से मज़बूत करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कर प्रणाली को और पारदर्शी और आसान बना कर ईमानदार टैक्सदाताओं के हितों की रक्षा की जायेगी और साथ ही राज्य के लोगों की भलाई के लिए राजस्व में विस्तार किया जायेगा।

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