वोटर पहचान के सबूत के तौर पर 11 दस्तावेज दिखा कर किया जा सकता है मतदान: ईशा कालिया

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। विधान सभा क्षेत्र-039 मुकेरियां उप चुनाव में वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से वोटर पहचान के लिए सबूत के तौर 11 दस्तावेजों को मंजूरी दी गई है।

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भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों के बारे में जानकारी देते हुए जिला चुनाव अधिकारी-कम-जिलाधीश ईशा कालिया ने बताया कि जिन वोटरों के पास वोटर पहचान पत्र नहीं है, वे सरकारी पहचान पत्र, केंद्र/प्रदेश सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के संंस्थानों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी सर्विस पहचान पत्र, मगनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंकों/डाकखाने द्वारा जारी फोटो सहित पास बुक, पैंशन दस्तावेज, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड दिखा कर भी वोट डाल सकते हैं।

जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र मुकेरियां के उप चुनाव 21 अक्टूबर को हो रहे हैं व सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 24 अक्टूबर को एस.पी.एन. कालेज मुकेरियां में होगी। उन्होंने बताया कि मुकेरियां विधान सभा क्षेत्र में 241 पोलिंग बूथ, 195503 वोटर व 5178 सर्विस वोटर हैं।

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