जिले में 13 स्थानों पर पटाखे बेचने के लिए 57 अस्थायी लाइसेंस जारी: जिलाधीश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: जतिंदर प्रिंस। जिला प्रशासन होशियारपुर की ओर से रिटेल पटाखे बेचने के लिए जिले में 13 स्थानों के लिए 57 अस्थायी लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए अस्थायी लाइसेंस व निश्चित किए गए स्थान के अलावा अगर कोई पटाखा विक्रेता पटाखा बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ईशा कालिया ने जिला प्रशासनिक कांप्लेक्स में ड्रा के द्वारा पटाखों के लाइसेंस जारी करने के दौरान यह जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त जिलाधीश(सामान्य) हरप्रीत सिंह सूदन भी मौजूद थे।

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जिलाधीश ईशा कालिया ने कहा कि होशियारपुर में दशहरा ग्राउंड के लिए 16 व जिला परिषद मार्किट के लिए 6 लाइसेंस जारी किए गए है। चब्बेवाल के लिए 1, बुल्लोवाल के लिए 1 लाइसेंस व श्री राम लीला ग्राउंड हरियाना के लिए 3 लाइसेंस जारी किए गए। इसके अलावा दसूहा में महर्षि वाल्मीकि पार्क के लिए 5, टांडा में श्री राम लीला ग्राउंड के लिए 5, दशहरा ग्राउंड गढ़दीवाला में पटाखे बेचने के लिए 5 लाइसेंस जारी किए गए हैं। गढ़शंकर में मिलेट्री पढ़ाव (एस.डी.एम. कार्यालय के सामने) के लिए 6, शहीदां रोड दाना मंडी माहिलपुर के लिए 3 लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसी तरह मुकेरियां तहसील में दशहरा ग्राउंड मुकेरियां के लिए 3, दशहरा ग्राउंड हाजीपुर के लिए 2, नर्सरी ग्राउंड सेक्टर-3 तलवाड़ा के लिए 2 लाइसेंस जारी किए गए है।

जिलाधीश ने निर्देश देते हुए कहा कि उक्त स्थानों पर अस्थायी लाइसेंस के बिना कोई भी दुकानदार पटाखे नहीं बेचेगा और जारी किए गए एक लाइसेंस पर केवल निर्धारित किए गए एक स्थान पर ही पटाखे बेचे जा सकते हैं। उन्होंने जिला निवासियों से अपील करते कहा कि प्रदूषण रहित ग्रीन दीवाली मनाने को प्राथमिकता दें, क्योंकि पटाखे का प्रदूषण मानवीय सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। उन्होंने पटाखा विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे उन्हीं पटाखों को बेचें जिन पर उत्पादकों द्वारा ध्वनि की लिमिट लिखी गई हो ताकि ध्वनि प्रदूषण न हो।

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