तरनतारन पुलिस ने हरीके से 7000 लीटर लाहन की बरामद, दोषियों की तलाश जारी

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। राज्य में चल रहे नाजायज़ और ज़हरीली शराब के कारोबार को ख़त्म करने के लिए बड़ी कार्यवाही करते हुए पंजाब पुलिस ने बुधवार को सतलुज नदी के साथ लगते हरीके इलाके में कैमरों के साथ लैस ड्रोनों की सहायता के साथ चलाई गई मुहिम के दौरान गाँव मराड़ क्षेत्र से 7000 लीटर लाहन बरामद की गई है। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने खुलासा किया कि इस मामले में मुलजि़म के तौर पर नामज़द सात दोषियों की खोज के लिए एक छापेमारी शुरू की गई है और सभी संदिग्ध व्यक्ति पास के गाँवों के ही निवासी हैं। नाजायज़ शराब के विरुद्ध यह बड़ी कार्यवाही एसएसपी तरनतारन के नेतृत्व में निचली टीम द्वारा एक बहुत ही सही ढंग के साथ अमल में लाई गई कार्यवाही का नतीजा था, जिन्होंने मौके से सात किश्तियां भी बरामद की। डीजीपी ने कहा कि मौके से छह चलती भट्टियाँ भी बरामद की गई और नष्ट कर दीं गई। उन्होंने बताया कि ज़ब्त की गई लाहन में 10 ड्रम (10&200 = 2000 लीटर) और 10 तरपालें (10&500 = 5000 लीटर) शामिल हैं।

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उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरों के द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर तरनतारन पुलिस के 125 पुलिस अधिकारियों और मुलाजि़मों ने आबकारी विभाग और पंजाब के वन विभाग के साथ तालमेल रखते हुए आज प्रात:काल पूरे क्षेत्र में छापे मारे। अन्य विवरण देते हुए डी.जी.पी. ने बताया कि ख़ास सूचना के आधार पर नदी के दलदल वाले हिस्से में एच.डी. कैमरों के साथ फिट ड्रोनों की सहायता के साथ एक विशाल तलाशी मुहिम चलाई गई थी, जिससे ऊँचे सरकंडो में शराब की चलती भट्टियों के स्थानों की सही स्थिति और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि का पता लगाया जा सके। इसलिए प्रशिक्षण प्राप्त ड्रोन चालकों को विशेष तौर पर पंजाब आम्र्ड पुलिस, जालंधर से बुलाया गया था, जिनको यह छापेमारी करने से एक दिन पहले करीब 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के उस इलाके की छानबीन करने में लगाया गया था। उन्होंने कहा कि नदी के उस दलदल वाले इलाके में लम्बा और घना घास होने के कारण आम हालातों में वहां पहुँचना कठिन है, जिसके लिए कैमरों के साथ फिट ड्रोनों का प्रयोग किया गया।

ड्रोन कैमरों के साथ खिंचीं गईं फोटो और वीडियो फुटेज पास के गाँवों के निवासियों को संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए दिखाई गई थी और स्थानीय लोगों द्वारा मुहैया करवाई गई जानकारी के आधार पर दलेर सिंह, कुलबीर सिंह, लाली, मनजीत सिंह, फुंमण सिंह, मोहन सिंह और बलविन्दर सिंह उर्फ निम्मा को दोषी पाया गया है। इस सम्बन्ध में उक्त दोषियों के खि़लाफ़ हरीके थाने में आबकारी कानून के अधीन एफआईआर नं. 112 तारीख़ 26.08.2020 के अधीन धारा 61 /1/14 के अंतर्गत दर्ज की गई है।

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