हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़)। हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कांगड़ा जिले के दैहण स्थित विद्युत सब स्टेशन से हमीरपुर जिले के कनकरी विद्युत सब स्टेशन तक बिछाई जा रही ट्रांसमिशन लाईन से संबंधित विवाद का निपटारा करते हुए जिलाधीश हमीरपुर की अदालत ने आदेश पारित किए हैं। जिलाधीश की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि उक्त ट्रांसमिशन लाईन के लिए टॉवरों का काम पूरा हो चुका है और अब इस लाईन की अलाईनमेंट में बदलाव करना संंभव नहीं है।
एचपीपीटीसीएल ने लाईन के कार्य से संबंधित सभी औपचारिकताएं एवं प्रक्रियाएं पूर्ण की हैं तथा इससे प्रभावित होने वाले लोगों को नियमानुसार पर्याप्त मुआवजा एवं किसी भी तरह के नुक्सान की भरपाई के लिए तैयार है। इसके बावजूद हमीरपुर जिले की पटवार सर्कल अमनेड के राजस्व गांव बालू और धरनासी, पटवार सर्कल गाहलियां के गांव गाहलियां, पटवार सर्कल ताल के गांव रिहाला और चौकी कनकरी, पटवार सर्कल लंबलू के गांव चमनेड और पटवार सर्कल सिसवां के गांव बारीं के कुछ लोग ट्रांसमिशन लाईन के कार्य में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं।
जिलाधीश की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जनहित के लिए बिछाई जा रही इस ट्रांसमिशन लाईन के कार्य में अगर कोई व्यक्ति बेवजह बाधा डालता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने इस संबंध में हमीरपुर के एसपी को एचपीपीटीसीएल का सहयोग करने तथा हमीरपुर और भोटा के थाना प्रभारियों को पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हमीरपुर और भोरंज के एसडीएम तथा संबंधित कार्यकारी दंडाधिकारियों को भी जिलाधीश की अदालत के निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधीश की अदालत ने एचपीपीटीसीएल को सभी प्रभावितों को नियमानुसार पर्याप्त मुआवजा देने तथा किसी भी तरह के नुक्सान की भरपाई के आदेश भी दिए हैं। मुआवजे के संबंध में किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए प्रभावित लोग जिला एवं सत्र न्यायालय में जा सकते हैं।