एम्बुलैंस सेवा कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश एवं हड़ताल पर पाबंदी, जिलाधीश ने जारी किए आदेश

हमीरपुर(द स्टैलर न्यूज़)। ईएमआरआई, जीवीके 108 के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही निशुल्क एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने तथा इससे एंबुलेंस सेवाओं के प्रभावित होने की सूचना का कड़ा नोटिस लेते हुए जिलाधीश देवाश्वेता बनिक ने इन कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने या हड़ताल पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। जिलाधीश ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा)-1973 की धारा-4 के तहत आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

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जिलाधीश ने बताया कि कोरोना संकट के इस दौर में कोरोना संक्रमण के साथ-साथ अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को जिला कोविड केयर सेंटरों, जिला कोविड स्वास्थ्य केंद्र और नेरचौक स्थित समर्पित कोविड अस्पताल तक ले जाने और लाने के लिए ईएमआरआई, जीवीके 108 एंबुलेंस की सेवाएं ली जा रही हैं। जिलाधीश ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेे एंबुलेंस सेवा के बाधित होने तथा इसके कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने की सूचना मिलने पर इन कर्मचारियों पर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम-1973 लागू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि कोरोना संकट के दौरान इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित न हों। जिला में ये आदेश लागू होने के बाद इस एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने या हड़ताल करने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जिलाधीश ने कहा कि जिला में इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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