जालंधर: निजी अस्पतालों में कोविड -19 के इलाज और टैस्टों के लिए रेट निर्धारित: जिलाधीश

जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। डिप्टी कमिश्नर जालंधर घनश्याम थोरी ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड के इलाज पर मुनाफ़ाख़ोरी को रोकने के लिए कोविड -19 के इलाज के लिए रेट निर्धारित किये गए हैं।

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डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार भलाई विभाग की तरफ से जारी आदेशों अनुसार सभी निजी अस्पताल, नरसिंग होम, डायगनौस्टिक लैब आदि कोविड -19 के इलाज के लिए सरकार की तरफ से निर्धारित किये गए रेटों से ज़्यादा वसूल नहीं कर सकते।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ज़िले में मौजूद सभी निजी लैबोरेटरियाँ की तरफ से आर.टी. -पी.सी.आर.टैस्ट के लिए 900 रुपए (सहित जी.एस.टी.) और सी.टी. स्कैनस/एच.आर.सी.टी. चैस्ट के लिए 2000 रुपए निश्चित किये गए हैं। उन्होनें सभी लैबोरेटरियों को आदेश दिए की कि किसी भी व्यक्ति को सी.टी. स्कैन रिपोर्ट के आधार पर कोविड -19 पाजिटिव या नेगेटिव खुलेआम न बताया जाये जब तक वह आर.टी. -पी.सी.आर. टैस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेता। श्री थोरी ने सभी प्राईवेट अस्पतालों और लैबोटरी को कहा कि कोविड -19 के इलाज और टैस्ट सम्बन्धित डाटा सिविल सर्जन दफ़्तर से नियमत तौर पर सांझा किया जाये। उन्होनें सिविल सर्जन को भी कहा कि सरकारी आदेशों की सही अर्थों में पालना को यकीनी बनाया जाये।

श्री थोरी ने कहा कि आइसोलेशन बैड जिनमें सपोटिव केयर और आक्सीजन शामिल है ,सभी प्राईवेट मैडीकल कालेजों / प्राईवेट संस्थानों सहित अध्यापन प्रोगराम दाख़िल रह कर इलाज करवाने के लिए 10,000 रुपए प्रति दिन रेट निश्चित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके इलावा एन.ए.बी.एच ऐकरीडेटिड अस्पताल (जिसमें मैडीकल कालेज बिना पी.जी /डी.एन.बी. पाठ्यक्रम) शामिल हैं के लिए 9000 रुपए और नान -एन.ए.बी.एच. ऐकरीडेटिड अस्पतालों के लिए 8000 रुपए रेट निश्चित किया गया है।
डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि गंभीर बीमारी (बिना आई.सी.यू और वेंटिलेटर) के लिए सरकार की तरफ से क्रमवार 15,000, 14000 और 13000 रुपए निश्चित किया गया है जबकि बहुत गंभीर मरीजों के लिए क्रमवार प्रति दिन के लिए 18,000, 16500 और 15000 रुपए रेट निर्धारित किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से जारी आदेशों अनुसार इन रेटों में पीपीई की कीमत भी शामिल है।

इसके इलावा निजी अस्पतालों को उत्साहित करने के लिए कम बीमार मामलों में भी राज्य सरकार की तरफ से प्रति दिन इलाज के रेट क्रमवार 6500, 5500 और 4500 निर्धारित किये गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मरीज़ के लिए स्पैशल आइसोलेशन रूम के लिए अधिक से अधिक प्रति दिन 4000 रुपए वसूल किये जा सकते हैं।

डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले में स्थित सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों को कहा कि पंजाब सरकार के इन आदेशों की सख़्ती से पालना की जाये और अधिक पैसे वसूलने की किसी भी शिकायत के साथ सख़्ती के साथ निपटा जायेगा। उन्होनें सिवल सर्जन डा.बलवंत सिंह को कहा कि निजी अस्पतालों और लैबोटिरियों की अचानक जांच करके यह यकीनी बनाया जाये कि राज्य सरकार की तरफ से कोविड -19 के इलाज के लिए निर्धारित रेट ही वसूल किये जा रहे हैं और यदि पैसे अधिक वसूलने सम्बन्धित कोई केस सामने आता है तो उसकी रिपोर्ट की जाये।              

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