जालंधर में समूह दुकानों/दफ़्तरों को सुबह 5 से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति

जालंधर, 31 मई: ज़िला जालंधर में आर्थिक गतिविधियों को में तेजी देते हुए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी द्वारा सोमवार को समूह दुकानों (ज़रूरी और ग़ैर -ज़रूरी श्रेणियों) के खुलने के समय में पाँच घंटो की ढील दी गई है, जिनको प्रातःकाल 5 बजे से शाम 6 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार तक) काम करने की अनुमति होगी जबकि समूह खाने -पीने से सम्बन्धित रैस्टोरैंट, होटल, ढाबे प्रातःकाल 9 बजे से शाम 6 बजे तक टैक अवे के लिए ही होम डिलिवरी की सुविधा के साथ रात 9 बजे तक खुले रह सकते हैं।

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            वर्णनयोग्य है कि ज़िला प्रशासन की तरफ से इस महीने के आरंभ में पाबंदियाँ लगाने के आदेश जारी किये गए थे और 21 मई, 2021 को इन आदेश की समीक्षा की गई थी। अब कारोबारी गतिविधियों को आसान बनाने की दिशा में बढ़ते हुए प्रशासन द्वारा ज़रूरी और ग़ैर -ज़रूरी श्रेणी में आती इन संस्थाओं के कामकाजी समय के मामलो में और ढील दी गई है।

            नये आदेशों के अनुसार अब हर तरह की दुकानों /दफ़्तर प्रातःकाल 5 बजे से शाम 6 बजे तक खोले जा सकते हैं। इसी तरह, खाने पीने वाली दुकानों का समय शाम 5 बजे से एक घंटा बडा कर शाम 6 बजे तक किया गया है।

            इस के इलावा प्रशासन की तरफ से राज्य सरकार के फ़ैसले की पालना करते हुए निजी वाहन में यात्रियों की सामर्थ्य पर लगी रोक हटा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नये आदेश 10 जून, 2021 तक लागू रहेंगे। इस के बाद इन आदेशों की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए समीक्षा  की जायेगी।

            श्री थोरी ने वायरस से बचाव के लिए लोगों को कोविड सम्बन्धित उचित व्यवहार की सख्ती के साथ पालना करने की अपील की। उन्होंने दुकानदारों को भी अपील की कि वह व्यापारिक गतिविधियों के दौरान बाज़ार में सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग समेत अन्य कोविड सुरक्षा सावधानियों की पालना को विश्वसनीय बनाये।

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