विशेष जांच टीम की तरफ से बरगाड़ी बेअदबी मामले में फरीदकोट अदालत के समक्ष चालान पेश

चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। बेअदबी घटनाओं की जांच के लिए बनाई गई विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) की तरफ से आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में जे.एम.आई.सी. फरीदकोट की अदालत में पहला चालान पेश किया गया। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये एस.आई.टी. प्रमुख और आई.जी.पी. बार्डर रेंज अमृतसर एस.पी.एस. परमार ने बताया कि 12 अक्तूबर, 2015 को बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप बिखेर कर बेअदबी करने के मामले में गिरफ्तार किये गए 6 मुलजिमों के खिलाफ चालान पेश किया गया है और इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई तय की गई है। आई.जी.पी. ने बताया कि एस.आई.टी. ने 16.05.21 को जांच शुरू करने सम्बन्धी इलाका मैजिस्ट्रेट को सूचित करने के बाद इस केस में जरुरी सभी मुलजिमों को ग्रिफतार कर लिया था। गौरतलब है कि गुरुद्वारा साहिब बरगाड़ी के मैनेजर कुलविन्दर सिंह के बयान पर मुलजिमों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 295, 295 -ए, 153 -ए, 201, 120-बी के अंतर्गत थाना बाजाखाना में एफ.आई.आर. नम्बर. 128 तारीख 12.10.2015 दर्ज की गई थी।

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बताने योग्य है कि हाई कोर्ट की तरफ से पंजाब पुलिस को यह केस सौंपे जाने के बाद आई.जी.पी. बार्डर रेंज अमृतसर एस.पी.एस. परमार के नेतृत्व अधीन इस विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसमें रजिन्दर सिंह सोहल, एआईजी/सीआईआई पंजाब, लखबीर सिंह, एसीपी/ईआरएस अमृतसर और इंस्पेक्टर दलबीर सिंह, आईसी सी.आई.ए. फरीदकोट और अन्य को मैंबर के तौर पर शामिल किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार किये गए छह मुलजिमों की पहचान सुखजिन्दर सिंह उर्फ सनी, शक्ति सिंह, रणजीत सिंह उर्फ भोला, बलजीत सिंह, निशान सिंह और प्रदीप सिंह के तौर पर हुई है।

जिक्रयोग्य है कि उपरोक्त केस की जांच 02.11.2015 को सी.बी.आई. को सौंप दी गई थी, जिसके बाद पंजाब सरकार ने 06.09.2018 को सी.बी.आई. से बेअदबी मामलों की जांच वापस लेने सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी किया। सी.बी.आई. ने 04.07.2019 को तीनों मामलों में ज्वाइंट क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी। प्रवक्ता ने आगे बताया कि बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस केस की जांच पंजाब पुलिस को सौंप दी थी।  

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