होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़): डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी अपनीत रियात ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार योग्यता तिथि 1 जनवरी 2021 के आधार पर वोटर सूचियों के संशोधन संबंधी घर-घर जाकर फील्ड वैरिफिकेशन का कार्य बूथ लैवल अधिकारियों की ओर से 8 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है परंतु उनका नाम वोटर सूची में दर्ज नहीं है, उनके फार्म नंबर 6 भरवाए जा रहे हैं व जिनकी मौत हो चुकी है और जो पक्के तौर पर शिफ्ट हो चुके हैं, उनका नाम वोटर सूची से कटवाने के लिए फार्म नंबर 7 भरवाए जा रहे हैं। जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि इसी तरह गलत विवरण को दुरुस्त करने के लिए फार्म नंबर 8 व एक ही विधान सभा क्षेत्र में शिफ्ट होने के बाद नए चुनाव क्षेत्र में वोट बनाने के लिए फार्म 6 भरते समय इसकी घोषणा भाग 4 जो पूर्व रिहायश संबंधी है, जरुर भरा जाए।
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2021 के आधार पर वोटर सूचियों का प्राथमिक प्रकाशन 1 नवंबर 2021 को किया जाएगा व 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक वोटर सूचियों के दावे व एतराज प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संशोधन के बाद 6,7,20 व 21 नवंबर को बी.एल.ओज अपने- अपने पोलिंग बूथों पर बैठकर जनता से दावे व एतराज संबंधी फार्म प्राप्त करेंगे। चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की ओर से प्राप्त दावे व एतराज का निपटारा 20 दिसंबर 2021 तक मुकम्मल किया जाएगा व 5 जनवरी 2022 को वोटर सूचियों को अंतिम तौर पर प्रकाशित किया जाएगा। अपनीत रियात ने समूह राजनीतिक दलों को खास तौर पर अपील करते हुए कहा कि वोटर सूचियों के विशेष संशोधन के कार्य में पूर्ण सहयोग दिया जाए व हर बूथ पर बूथ लैवल एजेंट नियुक्त कर उसकी लिस्ट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जल्द से जल्द भेजी जाए।