विधान सभा चुनाव में उम्मीदवार की अधिकतम खर्च सीमा 30.80 लाख तय: अपनीत रियात


होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)।
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी अपनीत रियात ने कहा कि आगामी विधान सभा चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग की ओर से उम्मीदवार के लिए अधिकतम खर्चा 30 लाख 80 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। इससे ज्यादा उम्मीदवार अगर खर्चा करता है तो उसके खिलाफ आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई अपनाई जाएगी।  वे आज इलेक्शन एक्सपेंडीचर मानिटरिंग संबंधी अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रों में नियुक्त एफ.एस.टी, एस.एस.टी, वी.वी.टी, वी.एस.टी, ए.ई.ओ  व अकाउंटस टीम व सहायक खर्चा आब्जर्वरों की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य)-कम-रिटर्निंग अधिकारी चब्बेवाल संदीप सिंह व अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(विकास)-कम-रिटर्निंग अधिकारी उड़मुड़ दरबारा सिंह भी मौजूद थे।  

Advertisements


जिला चुनाव अधिकारी ने इस दौरान चुनावी स्टाफ को चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के खर्चे के रिकार्ड को मेनटेन करने संबंधी हिदायत देते हुए बताया कि जिला स्तर पर चुनावी खर्चे की निगरानी के लिए जिला स्तरीय एक्सपेंडीचर मानिटरिंग टीम स्थापित की गई है। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान उक्त टीमों के सदस्यों को आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होते ही ध्यान में रखने वाली बातें और नियमों बारे विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि राजनीतिक पार्टियों के खर्च की निगरानी संबंधी बनाईं गई कमेटियां अपना काम निष्पक्षता व तनदेही के साथ करें। उन्होंने चुनावी स्टाफ का हौंसला बढ़ाते हुए कहा कि उनको गर्व महसूस करना चाहिए कि वे चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने समूह अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी तालमेल और योजनाबद्ध तरीके से ड्यूटियां निभाएं।


ट्रेनिंग देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(शहरी विकास)-कम- जिला मास्टर ट्रेनर आशिका जैन ने बताया कि खर्चा रजिस्टर साथ साथ शैडो रजिस्टर में भी साथ-साथ खर्चा दर्ज करना जरु री है। उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक चुनाव के दौरान सी-विजिल एप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिसकी फ्लाइंग स्कवायड की ओर से आगे जांच की जाएगी व रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जांच के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज होते ही इस पर कार्रवाई शुरु की जाएगी व 100 मिनट में इसका निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान बैंक खातों के लेन देन पर चुनाव आयोग की ओर से नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान अगर कोई भी पैंफलेट, पोस्टर आदि बिना नाम व पता के छपता है तो पब्लिशर्ज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग की ओर से चुनावी खर्चे संबंधी अन्य हिदायतों संबंधी भी परिचित करवाया। इस मौके पर एस.डी.एम. मुकेरियां नवनीत कौर बल, चुनाव तहसीलदार हरमिंदर सिंह, चुनाव कानूनगो दीपक कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here