अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने पी.एस.टी.ई.टी. परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के घेरे में लगाई धारा 144

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संदीप सिंह ने 24 दिसंबर को जिले में होने वाली पी.एस.टी.ई.टी. परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर घेरे में सी.आर.पी.सी. की धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त परीक्षा के लिए सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे मंडी को नोडल सैंटर बनाया गया है, जहां परीक्षा के लिए पेपरों का वितरण व कलेक्शन किया जाना है। इसके अलावा जिले में आठ परीक्षा केंद्र बनाए गए है, जिनमें सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे मंडी होशियारपुर(नोडल सैंटर), सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल(लडक़े) होशियारपुर, डी.ए.वी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल होशियारपुर, एस.डी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल होशियारपुर, पार्वती देवी आर्य महिला सीनियर सेकेंडरी स्कूल होशियारपुर, चौधरी बलवीर सिंह पब्लिक स्कूल होशियारपुर, माउंट कार्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्कों होशियारपुर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागपुर सतौर होशियारपुर शामिल है।

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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अक्सर देखने में आया है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के रिश्तेदार व अन्य व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द एकत्र हो जाते हैं, जिस कारण कोई अप्रिय घटना हो सकती है व परीक्षा की पवित्रता भंग होती है। इस लिए परीक्षा को शांतिमय व सुचारु रुप से करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों के फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों के आस-पास 100 मीटर के घेरे के अंदर 5 या इससे अधिक  व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश 24 दिसंबर तक लागू रहेंगे।
                                     

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