जिला मजिस्ट्रेट की ओर से शर्तों सहित जिले के रजिस्टर्ड आईलैट्स सैंटर खोलने की दी गई आज्ञा

होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात की ओर से आईलैट्स की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शर्तों सहित जिले के रजिस्टर्ड आईलैट्स सैंटर खोलने की आज्ञा दी है। जारी आदेश में उन्होंने बताया कि एजुकेशन प्रोवाइडर एसोसिएशन होशियारपुर के अध्यक्ष की ओर से प्रार्थना की गई है कि उनके पास वे विद्यार्थी हैं जो कि क्रमवार 20 व 29 जनवरी 2022 को अपनी आईलैट्स परीक्षाएं बुक कर चुके हैं। संस्थान बंद होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुकावट आ रही है। संस्था के अध्यक्ष ने प्रार्थना की है कि आईलैट्स सैंटर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विद्यार्थियों व स्टाफ जिन्होंने पूर्ण टीकाकरण करवाया हो को आने की आज्ञा दी जाए। बताते चलें कि जिले में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 25 जनवरी तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश दिए गए थे।

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जिला मजिस्ट्रेट की ओर से विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखते हुए ऐसी रजिस्टर्ड संस्थाओं में शर्तों के साथ क्लासिज चलाने की आज्ञा दी है। आईलैट्स सैंटरों को दी गई छूट के अंतर्गत उनके लिए कुछ निर्देशों का पालन करना जरुरी है, जिनमें संस्थान अथारिटी विद्यार्थियों व अध्यापकों को दो ग्रुपों में बुलागी, जैसे सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक व दोपहर 2 बजे से सांय 5 बजे तक। हर ग्रुप में अधिक से अधिक 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की आज्ञा होगी। संस्थान के अधिकारी भारत व पंजाब सरकार द्वारा जारी कोविड-19 निर्देशों का पालन यकीनी बनाएंगे। संस्थान अथारिटी दिन में दो बार संस्थान को सैनेटाइज करवाना यकीनी बनाएगी।

इसके अलावा संस्थान में सभी मास्क पहनने व सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पूरा पालन यकीनी बनाएंगे। इंस्टीट्यूट अथारिटी सिर्फ पूर्ण टीकाकरण करवाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों व स्टाफ को आने की अनुमति देगी। अपनीत रियात कहा कि उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय दंडावली की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई के अलावा आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 91 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।  

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