लंपी स्किन बीमारी के कारण मारे गए पशुओं के शवों के निपटारे संबंधी एडवाइजरी जारी

होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़): जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने डायरेक्टर पशु पालन विभाग की ओर से लंपी स्किन बीमारी के कारण मारे गए पशुओं के शवों के निपटारे संबंधी जारी एडवाइजरी को जिले में लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में प्रदेश में पशुओं की लंपी स्किन बीमारी के कारण काफी मौते हो रही है, इस लिए जैव सुरक्षा उपाय के अंतर्गत लंपी स्किन बीमारी में मारे गए पशुओं के शवों के निपटारे के लिए जारी की गई एडवाइजरी व गाइडलाइन को अपनाने की जरुरत है।

Advertisements

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए कि इस बीमारी से मारे गए पशुओं के शव के निपटारे का सबसे अच्छा तरीका शव को गड्ढे में दबाना है। उन्होंने कहा कि शव को गड्डे में दबाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरुरी है। उन्होंने बताया कि इनमें जरुरी बात है कि जहां पशुओं को दबाने के लिए गड्ढा खोदा गया है वह क्षेत्र आबादी व पानी के ोत से कम से कम 250 मीटर दूरी पर हो। उन्होंने कहा कि पशुओं को दबाने के लिए खोदा गया गड्ढा पानी के स्तर से 4-6 फुट ऊंचा होना चाहिए व यह नीचे गड्ढों या बाढ़ वाले क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए।

संदीप हंस ने कहा कि पशुओं को दबाने के लिए खोदे गए गड्ढों का आकार पशु के आकार से बड़ा होना चाहिए ताकि पशु के शव के सारे हिस्से पूरी तरह से अंदर आ जाए व उसे दबाने के बाद गड्डे को ढकने के लिए कम से कम 3 फुट मिट्टी ऊपर डाली जाए। उन्होंने बताया कि एक औसत आकार के व्यस्क पशु के लिए कम से कम  8×7×6  फुट स्टैंडर्ड साइज का गड्ढा खोदा जाए, फिर भी गड्ढे का आकार संबंधी फैसला जानवर के शरीर के आकार अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसके अलावा पशुओं के शवों के नीचे व ऊपर कम से कम 2 इंच चूने की परत होना जरुरी है।

जिला मजिस्ट्रेट ने डिप्टी डायरेक्टर पशु पालन विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि वे उक्त बीमारी से मरे पशुओं के शवों को दबाने संबंधी जे.सी.बी मशीन का प्रबंध करने के लिए शहरी क्षेत्रों में संबंधित कार्यकारी अधिकारी व ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित बी.डी.पी.ओज के साथ तालमेल बनाकर जरुरी कार्रवाई करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here