जिलाधीश जिले में जारी किए पाबंदियों के आदेश

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़) रिपोर्ट: गुरजीत सोनू। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-जिलाधीश विपुल उज्जवल ने जिले में इतिहासिक समार्क पुरातत्व साईटों की चारदीवारी के 300 मीटर के घेरे में पॉलीथीन का प्रयोग करने पर पाबंदी लगाई है। जिला मैजिस्ट्रेट ने फौजदारी जाबता संघ 1973 (1974 का एक्ट नं2) की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किए है जोकि 21 दिसंबर 2017 तक लागू रहेगा।
जिलाधीश-कम-जिला मैजिस्ट्रेट विपुल उज्जवल ने धारा 144 सी.आर.पी.सी. 1973 के तहत जिला होशियारपुर में सीमन का अनाधिकृत तौर पर भंडारन करने, ट्रांसपोर्टेशन करने, प्रयोग या वेचने पर पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी पशु पालन विभाग, पंजाब की समूह वैटनरी संस्थाओं सहित पशु अस्पताल/डिस्पैंसरियों और पॉलीक्लीनिक, पशु पालन विभाग, पंजाब मिल्कफैड और कालेज ऑफ वैटनरी साईंस, गडवासू लुधियाना द्वारा चलाई जा रहे आरटीफीशल इनसैमीनेशन सैंटर, कोई अन्य आरटीफीशल इनसैमीनेशन सैंटर जोकि पशु पालन विभाग, पंजाब द्वारा प्रोसैस और सप्लाई या इंपोर्ट किए गए बोवायन सीमन का प्रयोग कर रहे, प्रोगरैसिव डेयरी फार्मस एसोसिएशन पंजाब के मैंबर जिन्होंने केवल अपने पशुओं के प्रयोग के लिए बोवायन सीमन इंपोर्ट किया हो व लागू नहीं होगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश में जिले की हद में हरे आम के बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ों की कटाई पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है। अगर उक्त पेड़ों को विशेष हालात में काटना जरुरी हो तो जंगलात विभाग की प्रवानगी के साथ ही काटे जाए। इस महत्व के लिए वन विभाग द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो पंजाब भूमि सुरक्षा एक्ट-1900 दफा-4 और 5 अधीन बंद रकबे में परमिट देने के लिए अपनाई जाती है।
इसके अलावा एक अन्य निर्देश में जिला मैजिस्ट्रेट विपुल उज्जवल ने जिले की हद में गाडिय़ों में काली फिल्म का प्रयोग करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाने के निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि कुछ प्रभावशाली लोग, अफसर व उनके रिश्तेदार अपनी गाडिय़ों पर काली फिल्म का प्रयोग करते है। उक्त तीनों पाबंदियां 22 दिसंबर 2017 तक लागू रहेंगे।

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here