राशन की होम डिलीवरी देने सम्बन्धी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत राशन डिपू होलडरों के जायज हितों को ध्यान में रखा जायेगा

चंडीगढ़, (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब सरकार ने राज्य में पीडीएस लाभार्थियों को राशन की होम डिलीवरी देने सम्बन्धी राज्य सरकार की पहलकदमी में संशोधन करने पर विचार करने का फैसला किया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये खाद्य एवं सिवल सप्लायी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि होम डिलीवरी सेवा में बदलाव को लागू करते समय फेयर प्रायस शॉप (दुकान) मालिकों सहित सार्वजनिक वितरण सप्लायी कड़ी के सभी भाईवालों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा।

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यह निवेदन फेयर प्रायस शॉप ऐसोशीएशनों की तरफ से दायर सी. डब्ल्यू. पी. पर सुनवायी के दौरान स्टेट कौंसिल की तरफ से माननीय हाईकोर्ट के समक्ष पेश की गई थीं और भरोसा दिलाया गया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट (एन. एफ. एस. ए) अनुसार राशन की होम डिलीवरी सेवा देते समय राशन डिपू होलडरों के जायज हितों को ध्यान में रखा जायेगा। राज्य के वकील के दावों के आधार पर माननीय हाई कोर्ट ने इस मामले पर मुकदमे का निपटारा कर दिया है।

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