होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल ऊना रोड होशियारपुर में संविधान दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देना था। इस अवसर पर स्कूल प्रिंसिपल उर्मिल सूद ने छात्रों को संबोधन करते हुए कहा कि आज का दिन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर की ऐतिहासिक तारीख को सन 1949 में भारत की संविधान समिति के द्वारा भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था। लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से लागू किया जा सका। उन्होंने ने कहा कि भारत का संविधान लचीला है।
इसे अलग-अलग देशों के संविधान से लिया गया है और उसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1979 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) के अन्तगर्त क़ानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है।
प्रिंसिपल सूद ने कहा कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एंव शिक्षा से संबंधित अधिकार मिले हुए है। यदि आप के किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आपको संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार प्राप्त है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने पोस्टर बनाकर अलग-अलग अधिकारों के प्रति सभी को सजग रहने के लिए प्रेरित किया।