कैबिनेट ने दूसरे देशों के साथ नाविकों के क्षमता प्रमाणपत्र की एक-द्विपक्षीय मान्यता हेतु आदर्श समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन एवं निगरानी मानक (एस.टी.सी.डब्ल्यू.), 1978 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन के विनियम 1/10 के अनुरूप प्रमाणपत्रों की एकपक्षीय/द्विपक्षीय मान्यता के लिए आदर्श समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन पर जहाजरानी मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और विदेश मंत्री की अनुमति से जहाजरानी महानिदेशालय भारत सरकार दूसरे देशों के अपने समकक्षों के साथ हस्ताक्षर करेगा।

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लाभ

इस एकपक्षीय समझौते से भारतीय नाविकों को जहाजरानी महानिदेशालय द्रारा जारी प्रमाण-पत्रों को दूसरे देश से एकपक्षीय मान्यता मिलना आसान होगा। इससे भारतीय नाविक रोजगार के लिए उस देश के झंडे तले जहाज पर तैनात हो सकेंगे और इस तरह रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे। प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन से भारत और वह देश जिससे यह समझौता हुआ है, एसटीसीडब्ल्यू के नियमन 1/10 के प्रावधानों के अनुसार अपने-अपने देशों के नाविकों को जारी समुद्री शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सक्षमता के प्रमाणपत्रों, अनुमोदन, प्रशिक्षण के दस्तावेजी सबूत, मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्रों को मान्यता देने में सक्षम होंगे।

इस द्विपक्षीय समझौते से दोनों देशों के नाविकों को दोनों में से किसी भी देश के जहाजों पर उनके प्रमाणपत्रों को मिली मान्यता के आधार पर रोजगार मिल सकेगा। सबसे ज्यादा प्रशिक्षित नाविकों के साथ दूसरे देशों को नाविक उपलब्ध कराने वाला भारत इस समझौते से फायदे में रहेगा।

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