सुबह 10 बजे से सांय 7 बजे तक ही चलाई जाएं कंबाइने: जिलाधीश अपनीत

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। जिलाधीश अपनीत रियात ने कहा कि गेहूं की कटाई के लिए सुबह 10 बजे से सांय 7 बजे तक ही कंबाइने चलाने की छूट दी गई है, इसलिए इस समय के दौरान ही कंबाइनें चलाई जा सकती हैं। उन्होंने सख्त हिदायत करते हुए कहा कि यदि उक्त समय से पहले या बाद में कंबाइनें चलाई जाती हैं, तो संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Advertisements

अपनीत रियात ने एस.डी.एम्ज को निर्देश देते हुए कहा कि कंबाइनों के साथ हो रही कटाई संबंधी चैकिंग करनी भी यकीनी बनाई जाए, ताकि निश्चित समय के अनुसार ही कंबाइनों के माध्यम से गेहूं की कटाई यकीनी बनाई जा सके व यदि उल्लंघन सामने आता है तो तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरु की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए कफ्र्यू लगाया गया है व इस दौरान गेहूं के सीजन संबंधी विशेष छूटें दी गई हैं, जिसके अंतर्गत जहां किसानों को खेत मजदूरों सहित खेतों में जाने की छूट दी गई थी, वहीं कंबाइनें सुबह 10 बजे से सांय 7 बजे तक चलाने की छूट दी गई थी।

डिप्टी कमिश्नर ने कंबाइन मालिकों को हिदायत करते हुए कहा कि दी गई छूट मुताबिक ही कंबाइनें चलाई जाएं व कंबाइन के साथ चार से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। यदि कंबाइन मालिक या उसकी लेबर जिले के बाहर से आती है, तो सीनियर मैडिकल अधिकारी को रिपोर्ट करना भी जरुरी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी रखने के अलावा हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना भी जरुरी है।

अपनीत रियात ने कहा कि सरकार की ओर से निर्धारित मापदंड से अधिक नमी वाला गेहूं मंडियों में न लाया जाए। उन्होंने कहा कि गीले गेहूं की मंडियों में एंट्री नहीं होने दी जाएगी, इसलिए गेहूं सूखा कर ही मंडियों में लाया जाए। उन्होंने कहा कि गीले गेहूं को खरीद एजेंसियां खरीदने में असमर्थ होती है, जिससे किसानों को गेहूं बेचने के लिए बिना वजह परेशान होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर कूपन सिस्टम के माध्यम से गेहूं की खरीद की जा रही है व गीला गेहूं लाने वाले किसानों के कारण सूखा गेहूं लाने वाले किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़ रहा है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here