सोमवार से शुक्रवार तक ही खुलेंगी दुकानें, 1 मई के आदेशों में जिला मैजिस्ट्रेट ने दी थी आज्ञा

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। 1 मई को जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात द्वारा जिले में जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने संबंधी आदेश जारी किए थे, जिसमें दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खोलने संबंधी उन्होंने अनुमति दी थी। इस उपरांत उनके द्वारा जारी अन्य आदेश में दुकानें खोलने का समय भी बढ़ाया गया था। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा रैस्ट्रोरेंट, बेकरी, ढाबे व हलवाई की दुकानों को पूरा सप्ताह होम डिलीवरी करने की आज्ञा आज 8 मई को जारी आदेशों में दी गई है।

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लेकिन सोशल मीडिया पर दुकानें पूरा सप्ताह खोले जाने संबंधी फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनने पर द स्टैलर न्यूज़ द्वारा अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए यह जानकारी सांझा की जा रही है कि जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा फिलहाल शनिवार व रविवार को दुकानें खोलने संबंधी कोई नए आदेश जारी नहीं किए गए हैं, इस संबंधी जानकारी देते हुए जिला लोक संपर्क अधिकारी हाकम थापर से हुई बात में उन्होंने बताया कि जिला मैजिस्ट्रेट-कम-जिलाधीश अपनीत रियात जी द्वारा अगर दिन व समय में बढ़ोतरी किए जाने संबंधी आदेश जारी किए जाते हैं तो जनता को सूचित किया जाएगा। इसलिए किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें और प्रशासन की तरफ से दी जा रही हिदायतों का पालन करें।

उन्होंने बताया कि जिलामैजिस्ट्रेट के 1 मई वाले आदेशों के अनुसार शनिवार व रविवार को सुह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक दुकानों में माल भरा जा सकेगा। लेकिन इस दौरान दुकानों में मौजूद स्टाफ के लिए मास्क, सैनेटाइजर व सामाजिक दूरी बरकरार रखना जरूरी होगा। 2 पहियावाहन पर 1 व्यक्ति तथा चौपहिया वाहन पर 2 व्यक्तियों को ही आज्ञा होगी।

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