ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-मंजूरशुदा पानी के कनेक्शनों को नियमित करने हेतु वी.डी.एस की शुरुआत:जिलाधीश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब सरकार की ओर से गैर-मंजूरशुदा पानी के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक डिस्क्लोजर स्कीम (वीडीएस) जारी की गई है। जानकारी देते हुए जिलाधीश अपनीत रियात ने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत जल सप्लाई व सैनीटेशन विभाग उपभोक्ताओं को उनके गैर-मंजूरशुदा कनेक्शन को नि:शुल्क नियमित करवाने का मौका प्रदान कर रहा है, जिसके अनुसार पानी के पिछले प्रयोग के लिए भी उनसे कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा।
जिलाधीश ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने की आखिरी तिथि 15 जुलाई 2020 है।

Advertisements

वी.डी.एस के अंतर्गत अप्लाई करने की आखिरी तिथि 15 जुलाई

उन्होंने कहा कि इस समय के दौरान नए कनेक्शन भी अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर किसी भी उपभोक्ता के घर वी.डी.एस की अंतिम तिथि यानि 15 जुलाई 2020 के बाद गैर-मंजूरशुदा कनेक्शन पाया जाता है, तो उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा और उपभोक्ता से दो हजार रुपए जुर्माना व पिछले समय के दौरान पानी के किए गए प्रयोग के लिए खर्चा भी लिया जाएगा।

स्वैच्छिक डिस्क्लोजर स्कीम के अंतर्गत उपभोक्ता अपने गैर-मंजूरशुदा कनेक्शनों को नि:शुल्क कर सकते हैं नियमित

अपनीत रियात ने कहा कि जल सप्लाई सैनीटेशन विभाग को इस योजना से लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा, इस लिए ज्याजा से ज्यादा लोग अपने कनेक्शनों को रेगुलर करवाएं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम की शुरुआत को भारत सरकार द्वारा राज्यों की हिस्सेदारी के साथ शुरु किए गए जल जीवन मिशन (जेजेएम) की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि गांवों के हर घर को पीने योग्य पानी मुहैया करवाया जा सके।

एक्सियन पब्लिक हैल्थ अमरजीत सिंह ने कहा कि आवेदन-पत्र नजदीक के वॉटर वर्कस, सैक्शन दफ्तर में प्राप्त और जमा करवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-103-6999 पर कॉल करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदक आवेदन-पत्र की कॉपी विभाग की वैबसाईट से डाउनलोड और यहां ऑनलाइन विनती दर्ज कर सकते हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here