मुख्यमंत्री द्वारा डीजीपी को कोविड संबंधी अफवाहें फैलाने वाले वैब चैनलों पर कड़ी कार्यवाही के आदेश

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। कोविड संबंधी भ्रामक जानकारी देने वालों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सोमवार को डीजीपी को निर्देश दिए कि महामारी संबंधी लोगों में अफवाहें फैलाने और कोविड संबंधी झूठा प्रचार करने वाले वैब चैनलों पर कड़ी कार्यवाही की जाये। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने डीजीपी दिनकर गुप्ता को यह भी कहा कि विदेशों में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों द्वारा दिए जाते बयानों पर भी नजर रखी जाये और ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किये जाएँ, चाहे वह किसी भी कोने में बैठकर सोशल मीडिया और वैब चौनलों पर भ्रामक प्रचार और अफवाहें फैला रहे हों।

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मुख्यमंत्री ने डी.जी.पी. को निर्देश दिए कि ऐसे तत्वों पर भारत में पाबंदी लगाने की प्रक्रिया भी अमल में लाई जाये। यह हिदायतें पंजाब पुलिस द्वारा राज्यभर में अफवाह फैलाने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ मामले दर्ज करने की मुहिम के दौरान जारी की गई हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोविड की समीक्षा संबंधी हुई वर्चुअल मीटिंग में डी.जी.पी. ने बताया कि पिछले 10 दिनों के अंदर (27 अगस्त से 7 सितम्बर तक) अफवाहें फैलाने वालों, भ्रामक वीडयो के द्वारा कोविड के खिलाफ शुरु की गई जंग में बाधा उत्पन्न करने और लोगों को सरकारी और प्राईवेट अस्पतालों में सही तरीके से इलाज करवाने के रास्ते में रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ 8 मामले दर्ज किये गए हैं। इन मामलों में से एक केस लोक इन्साफ पार्टी के नेता और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ भी दर्ज किया गया है।

इसके अलावा पटियाला, फिरोजपुर, मानसा, एस.ए.एस. नगर, लुधियाना ग्रामीण, लुधियाना, जालंधर और मोगा में केस दर्ज किये गए हैं। डी.जी.पी. ने कहा कि सरकार द्वारा पार्टियों का आयोजन करने पर लगाई गई पाबंदी का उल्लंघन करने के दोष में लुधियाना और फगवाड़ा (कपूरथला) में आपराधिक केस दर्ज किये गए हैं। अब तक 54 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें मून वॉक रिजोर्ट का मालिक भी शामिल है जो लुधियाना में पूल पार्टी का आयोजन कर रहा था। उन्होंने आगे बताया कि बसंत रैस्टोरैंट फगवाड़ा के मालिक समेत फगवाड़ा में 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

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