खुलासा: तहसील कार्यालय ने बिना पड़ताल अनाधिकृत कालोनी की कर दी 17 रजिस्ट्रियां

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। राज्य सरकारें लोक भलाई के हित में बहुत सी योजनाएं बनाती है। परंतु कुछ पुंजीपतियों, राजनीतिज्ञों तथा प्रशासनिक अधिकारियों का कथित गठजोड़ आम लोगों को इन सहूलियतों से महरूम करके अपनी तिजोरियां भरने को पहल देता है तथा बदनामी मौके की सरकारों की होती है। ऐसी ही एक लोक भलाई की योजना द्वारा मौजूदा पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में सीधे-असीधे रूप के साथ स्थापित अनाधिकृत कालोनियों में प्लाट लेकर सरकार की बिजली, पानी, सीवरेज, नक्शा आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गए हजारों लोगों को बनती सहूलियतों का हकदार बनाने के हित 18 अक्तूबर 2018 को पंजाब हाऊसिंग तथा अर्बन डेवेल्पमैंट विभाग के नोटिफिकेशन नं- 12/01/2017-5hg/1806 द्वारा कुछ शर्तों के साथ संबंधित कालोनियों को नियमित करने का फैसला किया गया था।

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क्या है पंजाब हाउसिंह तथा अर्बन डेवेल्पमैंट विभाग कानोटिफिकेशन: इस एक्ट के अनुसार कोई भी अनाधिकृत कालोनी जोकि 18 मार्च 2018 को या उसके बाद विकसित की गई है को नियमित नहीं किया जाएगा। अगर कोई कालोनाइजऱ ऐसी तरदद को अंजाम देगा तो उसको 3 से साल तक की सजा और 2 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। गैर एअधिकारित कालोनी में डलने वाला कोई भी प्लाट रजिस्टर्ड नहीं होगा तथा ऐसे प्लाट की न तो तहसीलदार की तरफ से रजिस्ट्री की जाएगी और न ही पानी, सीवरेज तथाबिजली कुनैक्शन ही दिया जाएगा। संबंधित शहरी विकास अथार्टि तथा शहरी सथानीय संस्थाएं एक कमेटी का गठन यकीनी बनाएंगी, जिसके बाहरी सदस्य पुलिस विभाग से डीएसपी तथा माल विभाग से सबरजिस्टरार (तहसीलदार) स्तर से कम नहीं होंगे। इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही पंजाब भर का भू-माफिया कार्यशील हो गया तथा उसने हर वह स्थान जहां कालोनी स्थापित की जा सकती थी, उनकी तलाश नहीं की बल्कि वहां कथित मिली भगत, प्रशासनिक पहुंत तथा पैसे के बल पर झूठे दस्तावेज द्वारा धड़ाधड़ कालोनियां नियमित करने के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। क्योंकि, एक्ट अनुसार कालोनी 18 मार्च 2018 से पहले स्थापित होनी अनिवार्य थी, इस काय4 के लएि पिछली तिथियों में कथित रूप से झूठे इकरारनामे तक बनवाए गए। कई कालोनियां तो चोअ में ही स्थापित कर दी गई।

हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने कालोनियों के नियमित होने का इंतजार भी न किया तथा सीधे-साधे लोगों को सुनहरी सपने दिखाकर साजिश करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह करके धड़ाधड़ बयाने तथा रजिस्ट्रियां भी करवा दी। ऐसे एक मामले का खुलासा उस समय हुआ जब भू-माफिया, माइनिंग माफिया, गैर- कानूनी कालोनाइजऱों तथा सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध पिछले लंबे समय से काम कर रही पंजाब स्तरीय गैर सरकारी संस्था आर.टी.आई अवेयरनैस फोर्म पंजाब की वाइस चेयरपर्सन तथा प्रसिद्ध आर.टी.आई. एक्टिविस्ट साक्षी वशिष्ट ने सूचना के अधिकार द्वारा नगर निगम होशियारपुर के कार्यालय से मात्र कुछ मीटर दूरी पर आदमवाल रोड़ पर जिला होशियारपुर के सबसे बड़े चोअ भंगी चोअ के किनारे पर गैर कानूनी ढंग से स्थापित कालोनी के बारे जानकारी प्राप्त की। 29 जुलाई 2020 को प्राप्त दस्तावेजों अनुसार पता लगा कि इस कालोनी को नगर निगंम होशियारपुर की तरफ से गंभीर अनियमताओं, अधूरे दस्तावेजों तथा 18 मार्च 2018 तक स्थापित न होने केकारण पत्र नं- 51/ए.टी.पी. तिथि 16 जून 2020 द्वारा गैर अधिकारित घोषित कर दिया गया था तथा कालोनी के मालिक को स्पष्ट रूप से लिखा गय.ा था कि इस कालोनी को नियमित नहीं किया जा सकता। यह भी ध्यान में आया है कि अब भर्ती डालकर कालोनी की स्थापना की कोशिश की जा रही है जोकि पापरा एक्ट- 1995 की उल्लंघना है।

नगर निगम की तरफ से कलोनाइजऱ को हिदायत की गई थी कि इस संबंधी अगर उसकी तरफ से किसी भी तरह अनाधिकृत कालोनी की स्थापना की जाती है तो नगर निगम की अपने स्तर पर बिना कोई नोटिस दिए कालोनी संबंधी किए गए अनाधिकृत निर्माण को गिरा दिया जाएगा तथा पापर एक्ट 1995 के तहत कलोनाइजऱ के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके कालोनाइजऱ द्वारा बिना किसी रोकटोक के 31 दिसंबर 2019 से अब तक हजारों टिप्पर भर्ती के डालकर न केवल कालोनी को स्थापित किया गया है बल्कि, लोगों के साथ जालसाजी करके तथा अधिकारियों को गुमराह करके 7 प्लाट तथा 11 दुकानों की रजिस्ट्रियां भी करवा दी गई हैं। सूत्रों की मानें तो इस कालोनी में करीब 1500 टिप्पर भर्ती डाली जा चुकी है तथा यह गैर कानूनी माइनिंग माफिया द्वारा की गई है जोकि गंभीर जांच का विषय है। प्राप्त जानकारी अनुसार अभी तक अनेक लोगों ने कालोनी में प्लाट तथा दुकानों के बयाने किए हुए हैं, आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों की जांच करने पर अनेक हैरानीजनक तथ्य सामने आए हैं। जैसे कि जमीन भंगी चोअ के एक दम साथ लगती है तथा इसकी किस्म खेतीबाड़ी वाली है तथा यहां किसी प्रकार का निमार्ण नहीं किया जा सकता यहां तक की इस जमीन का कोई यूजलैंड चेंज नहीं करवाया गया तथा रजिस्ट्रियां दुकानों तथा प्लाटों की हो गई यह बहुत ही हैरानीजनक और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालिया निशान है। करीब 50 कनाल की इस कालोनी की रजिस्ट्री फीस जोकि 1 करोड़ 5 लाख बनती थी, का मात्र 10 प्रतिशत 10 लाख 59 हजार रुपये ही जमा करवाए गए है तथा वह भी नकज रूप में जोकि नियमों के विरूद्ध है तथा कथित रूप से कालेधन का प्रयोग का केस भी प्रतीत होता है। यह भी पता चला है कि दस्तावेजों तथा इकरारनामे में कालोनाइजऱ के हस्ताक्षर आपस में मेल नहीं रखते।

इकरारनामें में अष्टाम का नंबर जानबूझ कर मिटाया हुआ है तथा तिथि भी 2016 की डाली हुई है। इस इकरारनामे की पूर्ण रूप से जांच एजेंसी की तरफ से की की जाए ताकि यकीनन यह दस्तावेज कथित रूप से फर्जी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता तथा कई चेहरे भी बेनकाब होंगे। जिन्होंने कथित मिलीभगत करके सारे खेल को अंजाम दिया। कालोनाइजऱ की तरफ से अभी तक भी अपने नाम पर मात्र 4 कनाल जमीन की ही रजिस्ट्री करवाई गई है परंतु लोगों में यह प्रचारा जा रहा है कि सारी कालोनी कथित रूप से कालोनाइजऱ के ना पर ही है। गैर-अधिकारित कालोनी आदमवाल रोड़ बहादुरपुर होशियारपुर एक नज़ीर मात्र है कि किस प्रकार कथित रूप से भू-माफिया, रेत माफिया, भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों तथा राजनीतिक हस्तियों का यह सिंडीकेट लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करने के नाम पर न केवल अपनी जालसाजी तथा कई प्रकार की कानूनी पेचीदगियों का शिकार बनाकर जिंदगी भर के लिए न खत्म होने वाली तरदद में डाल दिया है तथा सरकार के मालिए का भी बड़ा नुक्साम का कारण बनता है। साक्षी वशिष्ट ने प्रशासन की ढिली कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कमिशनर नगर निगम होशियारपुर, जिलाधीश होशियारपुर, एसएसपी होशियारपुर तथा मुख्यमंत्री पंजाब को इस अनाधिकृत कालोनी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने की अपील की ताकि सीधे -साधे लोगों को हो रही इस जालसाजी से बचाया जा सके। साक्षी वशिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला होशियारपुर में पिछले समय दौरान जितनी भी कालोनियां नियमित होने के लिए सरकार के पास आई थी उनके संबंधी जानकारी आईटीआई तथा विभिन्न सूत्रों से लगातार एकत्र की जा रही है जल्द ही इस संबंधी तथ्यों सहित एक विकसित रिपोर्ट उच्च अधिकारियों, मुख्यमंत्री पंजाब तथा माननीय हाईकोर्ट में एक जन याचिका के रूप में पेश की जाएगी ताकि पंजाब के मेहनती वर्ग लोगों की मेहनत की कमाई तथा अपने घर के सपने को कोई जालसाज गृहण न लगा सके। साक्षी वशिष्ट ने आम जनता को अपील करते हुए कहा कि किसी भी कालोनी में प्लाट लेने से पहले उस कालोनी के सारे दस्तावेज तथा उसके नियमित होने की जांच जरूर कर लें, ताकि आप किसी धोखे का शिकार न हो सको। साक्षी वशिष्ट ने लोगों को अनाधिकृत कालोनियों संबंधी जानकारी आरटीआई अवेयरनैस फोर्म पंजाब के साथ सांझी करने की अपील करते हुए कहा कि उनका नाम तथा जानकारी गुप्त रखी जाएगी। आरटीआई अवेयरनैस फोर्म पंजाब की तरफ से भू-माफिया तथा माइनिंग माफिया के विरूद्ध जनजागरण मुहिम चलाने संबंधी संभावनाओं की तलाश की जा रही है ताकि पंजाब के बाकी जिलों में भी ऐसे व्यवहार के विरूद्ध आवाज को बुलंद करके समाज विरोधी तथ्यों के विरूद्ध मिसाली कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके।

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