जिला मजिस्ट्रेट ने 13 से 14 फरवरी व 17 फरवरी को किया ड्राई डे घोषित

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देशों पर जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने नगर निगम, नगर परिषद व नगर कौंसिल चुनाव के संबंध में अमन व कानून की स्थिति बहाल रखने के लिए 13 फरवरी 2021 सांय 6 बजे से 14 फरवरी 2021 सांय 6 बजे मतदान वाले दिन तक ड्राई डे घोषित किया है। इसके अलावा 17 फरवरी वोटों की गिनती वाले दिन भी पूरा दिन ड्राई डे रहेगा।

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जिला मैजिस्ट्रेट ने पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला होशियारपुर के नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत के दायरे में 13 फरवरी सांय 6 बजे से 14 फरवरी सांय 6 बजे तक व 17 फरवरी को ड्राई डे घोषित करते हुए शराब के ठेके बंद करने व शराब स्टोर करने पर पूर्ण रोक लगा दी है। यह आदेश होटलों, क्लबों व शराब के अहातों जहां शराब बेचने व पीने की कानूनी आज्ञा है, पर भी पूर्ण तौर पर लागू रहेगा।

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