जम्मू-कश्मीर: 31 मई से कोरोना कफ्र्यू में मिली ढील, प्रशासन ने जारी किए नए दिशा निर्देश

जम्मू/राजौरी (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: अनिल भारद्वाज। जम्मू-कश्मीर में कोविड कफ्र्यू 31 मई को खत्म होने वाला है जिसके चलते जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा सोमवार से लागू होने वाली नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जारी गाइडलाइंस में सभी दुकानों और गतिविधियों के बारे में निर्देशावली जारी की है। वहीं सभी जिलों 20 जिलों में वीकेंड कफ्र्यू और नाइट कफ्र्यू रात 8 बजे से अगली सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। नई निर्देशावली के अनुसार 15 जून 2021 तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। शॉपिंग के लिए बाजारों को खोलने के निर्देश जारी हो गए हैं जो एक दिन छोडक़र एक दिन खोले जाएंगे। वहीं पार्लर, सैलून, नाई की दुकानें हफ्ते में केवल तीन दिन ही खुलेंगी। इसके तहत सभी रेस्टरारेंट खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

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लोग घर पर रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सकते हैं, पर अंदर बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है। नई गाइडलाइन के तहत किसी भी शादी-ब्याह, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में केवल 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं किसी की मृत्यु होने पर 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। गाइडलाइंस के अनुसार जम्मू-कश्मीर में सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50 प्रतिशत लोगों के साथ चलने की अनुमति दी गई है। वहीं ऑटो-रिक्शा और थ्री-व्हीलर को किसी भी पाबंदी के बिना चलाने की अनुमति मिली है। जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर से कोरोना कफ्र्यू के बाद नई गाइडलाइंस में मंदिरों को खुलने की अनुमति मिल गई है। लोग मंदिरों में जाकर कोरोना के निर्देशों का पालन करते हुए पूजा-अर्चना कर सकते हैं।

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