पीड़ादायक पर सराहनीय फैसला: तेजाब पीडि़तों को 8 हजार रुपये प्रतिमाह देगी पंजाब सरकार

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-जिलाधीश ने दी जानकारी, एक माह के भीतर किया जाएगा प्राप्त अर्जी का निपटारा-अर्जी के साथ लगानी होगी अपंगता संबंधी मैडीकल प्रमाणपत्र तथा एफ.आई.आर./शिकायत की कापी- तेजाब पीडि़त केसों संबंधी कमेटी के मैंबर सचिव जिला समाजिक सुरक्षा अफसर के साथ मोबाइल नं 94637-75566 और कार्यालय नंबर 01882-240830 पर कर सकते हैं संपर्क-
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब सरकार की तरफ से तेजाब हमले की पीडि़तों को 8 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला लिया गया है तथा इस वित्तीय सहायता संबंधी प्राप्त हुई अर्जी का निपटारा एक माह के भीतर किया जाएगा। तेजाब पीडि़तों को यह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में ‘तेजाब पीडि़तों के लिए वित्तीय सहायता योजना, पंजाब-2017’ नाम के तहत जिला स्तरीय कमेटी भी गठित की गई है।

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इस संबंधी जानकारी देते हुए जिलाधीश विपुल उज्ज्वल ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य तेजाब पीडि़तों की सहायता करना है, ताकि वह अप्रिय हादसे (तेजाब कारण हुए जख्मों) के बाद अपना जीवन सम्मान सहित जी सकें। उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन, जिला समाजिक सुरक्षा अफसर, जिला प्रोग्राम अफसर इस कमेटी में शामिल होगे। इसके अलावा फौजदारी कानून के माहिर ( जिनमें कम से कम एक महिला) और तेजाब पीडि़तों के परिवारिक मैंबर भी इस कमेटी में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि तेजाब पीडि़त केसों संबंधी कमेटी के मैंबर सचिव जिला समाजिक सुरक्षा अफसर के साथ मोबाइल नं 94637-75566 और कार्यालय नंबर 01882-240830 पर संपर्क किया जा सकता है। जिलाधीश ने बताया कि यह सहायता तेजाब के हमले कारण अपंग हुई महिलाओं को ही दिया जाएगा यह सहायता केवल पंजाब के निवासियों के लिए है। उन्होंने बताया कि वित्त सहायता प्राप्त करने के लिए पीडि़त खुद और अगर वह तेजाबी हमले कारण खुद अर्जी देने की स्थिति में न हो तो उसके गार्डियन, वारिस, परिवारिक मैंबर, रिश्तेदार इस संबंध में अर्जी जिला समाजिक सुरक्षा अफसर को देगा। उन्होंने बताया कि अर्जी के साथ इस हादसे का एक मैडीकल सार्टीफिकेट भी लगा होना चाहिए कि बिनयकार तेजाब डाले जाने कारण अपंग हुआ है। इसके अलावा मैडीकल सार्टीफिकेट और एफ.आई.आर./शिकायत की कापी लगाना भी जरुरी है।

विपुल उज्जवल ने बताया कि अर्जी प्राप्त होने पर जिला समाजिक सुरक्षा अफसर द्वारा पूरा केस जिला स्तरीय कमेटी के सनमुख पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट/वोटर शनाख्ती कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसैंस/ रिहायश के सार्टीफिकेट में से किसी एक की तसदीकशुदा कापी नत्थी करनी जरुरी है। उन्होंने बताया कि बिनयकार का बैंक खाते का ब्यौरा भी साथ नत्थी होना जरुरी है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार जिला समाजिक अफसर के पास अर्जी प्राप्त होने के एक महीने में अंदर इसका निपटारा होना जररी है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी हर हालत में एक महीने में अपना फैसला दोगी और अगर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा पीडि़त की अर्जी रद्द की जाती है तो कमेटी के फैसले से असंतुष्ट बिनयकार फैसला होने के 15 दिनों में डायरैक्टर समाजिक सुरक्षा और महिला व बाल विकास विभाग, पंजाब के पास अपील कर सकता है जिनके लिए एक महीने के अंदर निपटारा करना लाजमी होगा।

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