उद्योग विभाग ने पीऐसआईईसी की तरफ से पक्षपात की दोषपूर्ण रिपोर्टों को बेबुनियाद बताया

चण्डीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रवक्ता ने मीडिया के एक हिस्से तरफ से प्रचारित की जा रही पक्षपात सम्बन्धी रिपोर्टों को पूरी तरह बेबुनियाद, भ्रामक और तथ्यों से वंचित बताया है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि मैसर्ज गुलमोहर टाउनशिप इंडिया प्राईवेट लिमटड को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया है और पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम (पी.ऐस.आई.ई.सी.) को कोई वित्तीय घाटा नहीं हुआ है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट कोरर्पोशन (पी.ऐस.आई.डी.सी) ने 25 एकड़ के क्षेत्रफल वाले प्लाट नंबर 1, फेज़-9, मोहाली को साल 1984 में फ्रीहोल्ड प्रापर्टी के तौर पर बेचा था और 1987 में पी.ऐस.आई.डी.सी. और मैसर्ज पंजाब आनंद लैबज़ इंडस्ट्रीज लिमटिड के बीच सेल डीड की गई थी। इसके बाद अदालत के हुक्मों और कानून की बनती प्रक्रिया के मुताबिक उक्त प्लाट को मैसर्ज सिग्निफाई इनोवेशनज इंडिया लिमटिड के नाम पर तबदील कर दिया गया था।

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मैसर्ज सिग्निफाई इनोवेशनज इंडिया लिमटिड ने मैसर्ज गुलमोहर टाउनशिप इंडिया प्राईवेट लिमटिड को यह फ्रीहोल्ड संपत्ति बेचने के लिए पी.ऐस.आई.डी.सी. को नवंबर 2020 में ग़ैर -एतराजहीनता सर्टिफिकेट (ऐन.ओ.सी) प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया। पीऐसआईडीसी ने बनती प्रक्रिया अनुसार मैसर्ज गुलमोहर टाउनशिप इंडिया प्राईवेट लिमटिड के हक में फ्रीहोल्ड प्लाट की बिक्री की रजिस्ट्रेशन के लिए मैसर्ज सिग्निफाई इनोवेशनज इंडिया लिमटिड को ऐन.ओ.सी जारी किया था। इसके बाद 25.02.2021 को सब-रजिस्ट्रार, मोहाली के दफ़्तर में इस प्लाट की सेल डीड मैसर्ज गुलमोहर टाऊनसिप इंडिया प्राईवेट लिमटिड और मैसर्ज सिग्निफाई इनोवेशनज इंडिया लिमटड के बीच हुई थी। इस दौरान मार्च 2021 के महीने में पी.ऐस.आई.डी.सी. प्लाटों के अस्टेट प्रबंधन का काम पी.ऐस.आई.ई.सी. को तबदील कर दिया गया था। मैसर्ज गुलमोहर टाउनशिप इंडिया प्राईवेट लिमटिड ने 02.03.2021 को पी.ऐस.आई.ई.सी. को स्वामित्व के रिकार्ड में तबादले सम्बन्धी आवेदन दिया। सभी लागू शर्तों और फीस के भुगतान के बाद पी.ऐस.आई.ई.सी. ने 30.12.2010 को बोर्ड आफ डायरैकटरज़ की तरफ से दिए पालिसी डिसीजन के अंतर्गत फ्रीहोल्ड संपत्ति के स्वामित्व को मैसर्ज गुलमोहर टाउनशिप इंडिया प्राईवेट लिमटिड को तबदील करने की मंजूरी दे दी।

मैसर्ज गुलमोहर टाउनशिप इंडिया प्राईवेट लिमटिड ने पीऐसआईईसी को पूरे पंजाब में लागू पीऐसआईईसी की मानक नीति अनुसार 25 एकड़ के प्लाट को 125 हिस्सों/प्लाटों में विभाजित करने के लिए आवेदन दिया। इस अनुसार पीऐसआईईसी ने 24.03.2021 को मैसर्ज गुलमोहर टाउनशिप इंडिया प्राईवेट लिमटिड को बोर्ड आफ डायरैकटरज़ द्वारा निर्धारित नीति, जिसकी पंजाब राज्य के विभिन्न फोकल प्वाइंटों में 08.02.2005 से निरंतर पालना जा रही है, अनुसार उक्त प्लाट के टुकड़े करने /विभाजित करने की आज्ञा दे दी। प्लाट के विभाजन सम्बन्धी मंजूरी लागू शर्तें पूरी करने और अपेक्षित फीस के भुगतान के बाद ही दी गई है और आवेदक को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया है।

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