जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर अमरजीत सिंह बेस ने फ़ौजदारी जाबता संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये हैं कि ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा में पड़ते हलके में कोई भी व्यक्ति अपने पशूओ को शरेआम सड़कों के पर और जनतक स्थानों पर नहीं छोडेगा ।
इसी तरह अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर की तरफ से जारी एक और आदेश अनुसार भारतीय मिलटरी, पुलिस आधिकारियों को छोड़ कर ज़िला जालंधर देहाती के इलाके में कोई भी व्यक्ति पुलिस, आर्मी, सी.आर.पी.ऐफ. और बी.ऐस.ऐफ. आदि फोर्स की वर्दियाँ और उलाईव रंग (मिलटरी रंग) के वहीकल /मोटर साइकिलों का प्रयोग नहीं करेगा। उपरोक्त यह दोनों आदेश 01.09.2021 से 30.10.2021 तक लागू रहेंगे।