हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़), रजनीश शर्मा । सिद्धार्थ सरपाल ने बताया कि अगर किसी नागरिक की गाड़ी के चालान से संबंधित कोई मुकदमा अदालत में लंबित है तो वह 22 और 25 सितंबर को विशेष लोक अदालत में या उक्त तिथियों से पहले किसी भी दिन न्यायालय में आकर अपने मामले का निपटारा करवा सकता है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव ने संबंधित वाहन मालिकों-चालकों से विशेष लोक अदालतों का लाभ उठाने की अपील की है।