नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के बारे में जागरुक करने के लिए दूसरे चरण की हुई शुरुआत: अपराजिता जोशी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अमरोजत भट्टी के निर्देशों पर नालसा, नई दिल्ली की ओर से चलाए जा रहे पैन इंडिया जागरुकता व आउटरीच प्रोग्राम(2 अक्टूबर-14 नवंबर) आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी नि:शुल्क कानूनी सहायता की स्कीमों के बारे में लोगों को जागरुक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत जिला विकास व पंचायत अधिकारी के सहयोग से आज 117 अलग-अलग ग्राम पंचायतों में सचिव व सरपंचों की ओर से 3820 लोगों को जागरुक किया गया।

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इसके अलावा जिला प्रोग्राम अधिकारी के सहयोग से 100 गांवों में नि:शुल्क कानूनी सहायता संबंधी जागरुक किया गया, जिसमें 2500 लोगों ने हिस्सा लिया। जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के पैरा लीगल वालंटियर्ज की ओर से 1 गांव में सैमीनार का आयोजन किया गया, जिसमें 30 लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत पहले चरण में जिले के सभी 1405 गांवों के लोगों को जागरुक किया जा चुका है और अब दूसरे चरण में जिले के सभी गांवों को नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरुक किया जा रहा है। सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने आज भगवान वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव की शोभा यात्रा में 3 पी.एल.वीज की ओर से लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरुक किया गया व पैंफलेट्स बांट कर अथारिटी की ओर से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में भी बताया गया।

इस दौरान नेशनल अथारिटी का प्री रिकार्ड आडियो चला कर लोगों तक नि:शुल्क कानूनी सेवाओं का संदेश पहुंचाया गया कि किस तरह आम जनता नि:शुल्क कानूनी सहायता कहां व कैसे ले सकती है। इस दौरान बताया गया कि हर वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, हवालाती, महिला, बच्चा, औद्योगिक लेबर, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता ले सकता है। लोक अदालतों, स्थायी लोक अदालत(जन उपयोगी सेवाएं), मेडिएशन व कंसलीएशन सैंटर के बारे में भी बताया।

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