नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। अगर आप बच्चे के साथ दुपहिया वाहनों पर सफर करते हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि मोटर साइकिल पर अब 9 माह से ऊपर की आयु के बच्चे को हेलमेट पहनना होगा। इतना ही नहीं 9 माह से चार साल तक के बच्चे को हेलमेट के साथ मोटर साइकिल चला रहे व्यक्ति को बच्चे को अपने साथ रखने के लिए अपने और बच्चे के बीच बेल्ट भी लगाकर रखनी होगी।
इतना ही नहीं, बच्चे का हेलमेट भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार पहनना होगा। इसके अनुसार हेलमेट ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के सिर पर ठीक से फिट बैठता हो। इसके अलावा जब चार साल तक की उम्र का बच्चा मोटर साइकिल पर बैठा हो तब मोटर साइकिल की गति सीमा भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस या उपयुक्त संस्था चालान कर सकती है। केंद्र सरकार के सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 129 को संशोधित कर दिया है। केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विभिन्न रोड सेफ्टी संगठनों के सुझावों पर मोटर वाहन अधिनियम में यह संशोधन मसौदा स्वीकार करते हुए इस बाबत संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।