बर्लटन पार्क में निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाख़े बेचने की आज्ञा नहीं : डी.सी.पी.

जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर श्री. जगमोहन सिंह द्वारा दीवाली के त्योहार के मद्देनज़र पटाख़ों की बेच से सम्बन्धित जारी आदेशों में कहा गया है कि ज़िला प्रशासन की तरफ से बर्लटन पार्क जालंधर में आरज़ी लाईसैंस वाली दुकानों के इलावा कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में अन्य किसी भी जगह पर पटाख़े बेचने की आज्ञा नहीं है।

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       डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने जारी आदेशों में कहा गया है कि दीवाली के मद्देनज़र पटाख़ों के अन-अधिकारत भंडारण और बेच की संभावना है, जिस कारण जानी और माली नुक्सान होने का अंदेशा रहता है, जिस के मद्देनज़र पटाख़ों को बेचने के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि साइलेंस जोन जिस में अस्पताल, शैक्षिक अदारो के नज़दीक पटाख़े चलाने पर पूर्ण पाबंदी होगी। इस के इलावा सुच्ची पिंड की हदबंदी और इंडियन आईल कारपोरेशन, भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमटिड और हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमटिड के तेल टर्मिनलों के 500 गज़ के घेरे अंदर पटाख़े चलाने पर पाबंदी होगी।

       उन्होने यह भी कहा कि खिलौनों और विद्युत वस्तुओं के रूप वाले निर्यात किये पटाख़ों पर भी पूर्ण पाबंदी होगी। उन्होंने आगे कहा कि दीवाली पर शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाख़े चलाने की आज्ञा होगी। इसी तरह क्रिस्मस और नये वर्ष की पूर्व संध्या के अवसर पर पटाख़े चलाने की आज्ञा रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक होगी। उन्होने यह भी बताया कि गुरपर्व मौके सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे और शाम को 9 बजे से रात 10 बजे तक पटाख़े चलाने की आज्ञा होगी। उन्होने यह भी कहा कि इन आदेशों को प्रभावशाली ढंग से  लागू करना ए.डी.सी.पी.सिटी -1और 2, ए.सी.पी.उतरी, ए.सी.पी.पच्छमी, ए.सी.पी.केंदरी, ए.सी.पी.माडल टाऊन, ए.सी.पी. कैंट, ए.सी.पी.सी.आर.,ए.सी.पी.स्पेशल ब्रांच और सभी पुलिस स्टेशनों के एस.एच.ओज़. द्वारा विश्वसनीय बनाया जायेगा।

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