Tuesday, October 27, 2026
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वानखेड़े की सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

मुंबई (द स्टैलर न्यूज़)। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, वानखेड़े ने अपनी याचिका में मांग की थी कि अगर उनके खिलाफ जांच होती है तो यह सीबीआई को सौंपी जाए। इसके अलावा वानखेड़े ने अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की थी। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर एनसीबी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे 72 घंटे यानी तीन दिन पहले ही उन्हें इस बारे में सूचना दी जाएगी।

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बता दें कि भ्रष्टाचार से जुड़े चार मामलों में मुंबई पुलिस ने वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इसके बाद से यह आशंका थी कि वानखेड़े को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मुंबई पुलिस ने वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय एक टीम का भी गठन कर दिया है जो इन मामलों की जांच करेगी।

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