गांवों में जाकर लोगों को नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के बारे में किया गया जागरुक: अपराजिता जोशी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अमरोज भट्टी के निर्देशों पर नालसा, नई दिल्ली की ओर से चलाए जा रहे पैन इंडिया जागरुकता व आउटरीच प्रोग्राम(2 अक्टूबर-14 नवंबर) आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी इस अभियान के अंतर्गत जिला विकास व पंचायत अधिकारी के सहयोग से आज 49 अलग-अलग ग्राम पंचायतों में सचिव व सरपंचों की ओर से 1250 लोगों को जागरुक किया गया। इसके अलावा जिला प्रोग्राम अधिकारी के सहयोग से 53 गांवों में नि:शुल्क कानूनी सहायता संबंधी जागरुक किया गया, जिसमें 12000 लोगों ने हिस्सा लिया। जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी होशियारपुर के पांच पैरा लीगल वालंटियर्ज की ओर से भी गांवों में सैमीनारों का आयोजन किया गया, जिसमें 750 लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरुक किया गया। इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से चलाई गई वैनों के माध्यम से प्री-रिकार्डिंग आडियो मैसेज चला कर भी लोगों को जागरुक किया गया व लोगों को पराली न जलाने संबंधी भी प्रोत्साहित किया गया।

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इसके अलावा दीवाली संबंधी जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से आशा किरण स्कूल के बच्चों की ओर से पैन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम के मौके पर लोअर कोर्ट कांप्लेक्स में अपने हाथों से बनाए गए दीए व मोमबत्तियों की प्रदर्शनी लगाई गई व इन बच्चों को जिला एवं सत्र न्यायधीश अमरजोत भट्टी की ओर से उत्साहित किया गया। सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से ए.डी.सी.-कम- नोडल अधिकारी जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी संदीप सिंह के साथ  भी बैठक की गई। बैठक के दौरान जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर लगाए जाने वाले लीगल लिटरेसी सर्विसेज कैंपों के बारे में विचार विमर्श किया गया।


अपराजिता जोशी ने बताया कि सदस्य पंजाब राज कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से भेजी गई मोबाइल वैन के माध्यम से आठ गांवों के लोगों को पैन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम व नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरुक किया गया।  इसके अलावा आज लीगल लिटरेसी क्लब के बी.एस.सी, बी.ए के विद्यार्थियों का सैमीनार किया गया, जिसमें एडवोकेट आरती शर्मा की ओर से विद्यार्थियों को घरेलू हिंसा एक्ट व वन स्टाप सैंटर के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि हर वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, हवालाती, महिला, बच्चा, औद्योगिक लेबर, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता ले सकता है। लोक अदालतों, स्थायी लोक अदालत(जन उपयोगी सेवाएं), मेडिएशन व कंसलीएशन सैंटर के बारे में भी बताया।

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