जालंधर(द स्टैलर न्यूज़)। अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर अमरजीत सिंह बैंस की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर में पतंग /गुड्डियाँ उडाने के लिए संथैटिक /प्लास्टिक की बनी चायना डोर को बेचने, स्टोर करने और इसका प्रयोग करने पर पूरी पाबंदी लगा दी है ।यह आदेश 18.07.2022 तक लागू रहेगा।
Advertisements