अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट की तरफ से चायना डोर को बेचने,स्टोर करने और इसका प्रयोग करने पर पूरी पाबंदी के आदेश जारी

जालंधर(द स्टैलर न्यूज़)। अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर अमरजीत सिंह बैंस की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर में पतंग /गुड्डियाँ उडाने के लिए संथैटिक /प्लास्टिक की बनी चायना डोर को बेचने, स्टोर करने और इसका प्रयोग करने पर पूरी पाबंदी लगा दी है ।यह आदेश 18.07.2022 तक लागू रहेगा।

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