भीड़ वाले स्थानों व इंडोर सभाओं में मास्क पहनना अनिवार्य, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: गुरजीत सोनू। जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने पंजाब सरकार के निर्देशों पर कोविड-19 से बचाव के संबंध में सी.आर.पी.सी 1973 की धारा 144 व आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 2 के अंतर्गत नए आदेश जारी किए है। उन्होंने जिले के लोगों को भीड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने की अपील की है ताकि कोविड-19 के वायरस से बचा जा सके।

Advertisements

इसके अलावा उन्होंने विशेष तौर पर बंद वातावरण जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन, टैक्सी के इलावा सिनेमा हाल, शापिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, क्लास रुम, कार्यालय के कमरों, इंडोर सभाओं आदि में यकीनी मास्क पहनने के निर्देश दिए हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here