पंजाब सरकार की ओर से खानगी तकसीम दर्ज करने के लिए आनलाइन पोर्टल की शुरुआत

होशियारपुर  , (द स्टैलर न्यूज़)। खानगी तकसीम(जमीन-जायदाद का वितरण) को दर्ज करने की प्रक्रिया को और आसान व सुचारु बनाने के लिए पंजाब सरकार की ओर से आनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिस पर लोग एक क्लिक के माध्यम से खानगी तकसीम संबंधी प्रार्थना पत्र अपलोड कर सकते हैं।
इस संबंधी जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर श्री संदीप हंस ने बताया कि जमीन मालिक अपनी खानगी तकसीम संबंधी प्रार्थना पत्र  https://eservices.punjab.gov.in/   पर दर्ज कर सकते हैं व अपने प्रार्थना पत्र की स्थिति भी चैक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए पंजाब सरकार के इस निर्णय को क्रांतिकारी बताते हुए श्री संदीप हंस ने बताया कि नागरिक इस वैबसाइट पर अपना नाम, पता, पिता/ पति का नाम, गांव का नाम, सब तहसील/ तहसील, जिला, खाता व खेवट नंबर के विवरण सहित प्रार्थना पत्र देकर अप्लाई कर सकते हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि प्रार्थी को जमीन के सारे हिस्सेदारों की ओर से हस्ताक्षरित किया प्रस्तावित वितरण का एक मैमोरेंडम व जमीन के वितरण को दर्शाता फील्ड मैप भी अपलोड करना होगा। संबंधित सर्कल राजस्व अधिकारी की ओर से कार्रवाई करने के बाद यह आनलाइन आवेदन कानूनगो इंचार्ज व फिर संबंधित पटवारी को भेजे जाएंगे। माल रिकार्ड से मैमोरेंडम के सभी तथ्यों को प्रमाणित करने के बाद पटवारी की ओर से संबंधित पक्षों को कार्रवाई के लिए निजी तौर पर हाजिर होने व इंतकाल की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंतकाल दर्ज करने के बाद संबंधित पटवारी की ओर से इसको प्रमाणित करने के लिए कानूनगो के पास पेश किया जाएगा और फिर अंतिम आदेशों के लिए संबंधित सी.आर.ओ(सहायक कुलैक्टर ग्रेड-2) के आगे पेश किया जाएगा। इंतकाल के प्रमाणित होने के बाद हर आवेदन के लिए पोर्टल पर संक्षिप्त आर्डर दर्ज किया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरकार की यह नागरिक केंद्रित पहलकदमी हदबंदी की प्रक्रिया को सरल बनाने में अहम साबित होगी व इससे विवादों का निपटारा आपसी सहमति से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके चलते आसान तरीके से जमीन की खरीद-फरोख्त के अलावा फसलों के नुकसान का मुआवजा प्राप्त करने के लिए व जमाबंदी की नकल आसासी से हासिल करने में मदद मिलेगी।

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