जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव संबंधी जिला जालंधर में विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा सजाए जाने वाले नगर कीर्तन के रास्तों और धार्मिक स्थल के आस-पास मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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