चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब सरकार ने एक हुक्म जारी करते हुये कलगीधर ट्रांसपोर्ट सहकारी सभा लिमटिड, तलवंडी साबो की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पंजाब कोआपरेटिव सोसायटीज़ एक्ट-1961 की धारा 61 के अधीन ‘कलगीधर ट्रांसपोर्ट सहकारी सभा लिमटिड’ की रजिस्ट्रेशन रद्द की गई है।
उन्होंने बताया कि सभा सम्बन्धी क्लेम दायर करने के लिए 7 अक्तूबर, 2022 को पंजाब कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट-1961 की धारा 59 और पंजाब कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट-1963 की धारा के 58 अधीन समाचार विज्ञापन द्वारा सूचित किया गया था परन्तु दिये गये समय के दौरान किसी भी सदस्य/सदस्य के कानूनी वारिस/पूर्व सदस्य/किसी संस्थान/दफ्तर/बैंक या व्यक्ति की तरफ से कोई क्लेम प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कलगीधर ट्रांसपोर्ट सहकारी सभा लिमटिड’ तलवंडी साबो की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई है।