Wednesday, October 28, 2026
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पंजाब सरकार ने दंगा पीडि़तों और आतंकवाद प्रभावितों के लिए मकानों-प्लॉटों के आवंटन में आरक्षण की समय-सीमा 5 साल के लिए बढ़ाई: कैबिनेट मंत्री जिम्पा  


चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)।
पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने जानकारी दी है कि पंजाब सरकार ने दंगा पीडि़तों और आतंकवाद प्रभावितों को बिना किसी वित्तीय रियायत के मकानों-प्लॉटों के आवंटन में 5 प्रतिशत आरक्षण की समय-सीमा में 5 साल की वृद्धि कर दी है।

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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने दंगा पीडि़तों और आतंकवाद प्रभावित परिवारों को अर्बन एस्टेट/इंमपरूवमैंट ट्रस्ट/पैप्सू टाऊनशिप डिवैल्पमैंट बोर्ड आदि द्वारा प्लॉटों/मकानों के आवंटन के लिए कीमतों में बिना किसी रियायत के 5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा में 5 साल की वृद्धि करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने बताया कि आरक्षण की यह सुविधा 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म कर दी गई थी, परन्तु अब लिए फ़ैसले से यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।  
राजस्व मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार के इस लोक हितैषी फ़ैसले बाबत पत्र सभी डिप्टी कमिश्नरों, आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग और स्थानीय निकाय को जारी कर दिया गया है।  

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