डिप्टी कमिश्नर ने पटाखों की बिक्री के लिए 57 अस्थायी लाइसेंस किए जारी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर कोमल मित्तल ने इस वर्ष दीवाली के त्यौहार के दौरान परचून में पटाखे बेचने संबंधी ड्रा के माध्यम से जिले में 57 अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। आज जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स के मीटिंग हाल में वीडियोग्राफी के माध्यम से पूरी ड्रा प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से करवाई गई। इस दौरान अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) राहुल चाबा, सहायक कमिश्नर(सामान्य) व्योम भारद्वाज भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पूरे जिले से 782 प्रार्थना पत्र सेवा केंद्रों के माध्यम से प्राप्त हुए थे और आज ड्रा के माध्यम से 57 अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के ड्रा निकले हैं उनके लिए अनिवार्य है कि वे जी.एस.टी संबंधी कैजूअल रजिस्ट्रेशन कराधान विभाग में करवाएं, जिसके लिए टैक्सेशनल वकीलों का पैनल उनकी सहायता के लिए मौजूद है।

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उन्होंने बताया कि लाइसेंस के लिए दूसरे जिलों से भी 13 आवेदन आए थे जो कि अन्य जिले के होने के कारण रद्द कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि यह अस्थायी लाइसेंस केवल प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए स्थानों पर ही पटाखे बेचने के लिए जारी किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से 22 सितंबर 2023 में जारी हिदायतों का पूरी तरह से पालन करने, पटाखे बेचने वाले स्थानों पर स्टालों की बनावट व सुरक्षा नियमों संबंधी भी विस्तार से जानकारी दी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में दो स्थानों ब्लाक समिति स्टेडियम दसूहा व कोट फतूही के बिंजो रोड पर पड़े खाली स्थान के लिए कोई आवेदन नहीं आया है। उन्होंने बताया कि ब्लाक समिति स्टेडियम दसूहा के तीन लाइसेंसों में से दो लाइसेंस महर्षि वाल्मीकि पार्क दसूहा में व एक लाइसेंस दशहरा ग्राउंड गढ़दीवाला में शिफ्ट कर दिया गया है। इसी तरह कोट फतूही के बिंजो रोड पर पड़े खाली स्थान के लिए जारी होने वाले 2 लाइसेंसों को मिलेट्री ग्राउंड गढ़शंकर में शिफ्ट कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अस्थायी लाइसेंस व निश्चित किए गए स्थानों के अलावा यदि कोई पटाखा विक्रेता पटाखे बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पटाखे बेचने का समय 4 नवंबर से 12 नवंबर तक सुबह 10 बजे से सांय साढ़े 7 बजे तक तय किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने बताया कि आज निकाले ड्रा में होशियारपुर उप मंडल में दशहरा ग्राउंड (नई आबादी) होशियारपुर के लिए 14, जिला परिषद मार्किट (अड्डा माहिलपुर होशियारपुर) के लिए 6, रोशन ग्राउंड होशियारपुर के लिए 2, राम लीला ग्राउंड हरियाना के लिए 3, बुल्लोवाल खुले स्थान पर एक और चब्बेवाल खुले स्थान पर एक लाइसेंस जारी किया गया। उप मंडल गढ़शंकर के लिए मिलेट्री ग्राउंड के लिए 6, माहिलपुर फगवाड़ा रोड पर स्थित नगर पंचायत माहिलपुर की मालकी वाले स्थान के लिए 3 लाइसेंस जारी किए गए।

उप मंडल दसूहा में महर्षि वाल्मीकि पार्क दसूहा के लिए 4, दशहरा ग्राउंड गढ़दीवाला के लिए 3, खालसा कालेज की ग्राउंड गढ़दीवाला के लिए 2, शिमला पहाड़ी पार्क उड़मुड़ के लिए 3, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लडक़े टांडा की ग्राउंड के लिए 2 लाइसेंस जारी किए गए। इसी तरह मुकेरियां उप मंडल में दशहरा ग्राउंड मुकेरियां के लिए 2, दशहरा ग्राउंड हाजीपुर के लिए 2, नर्सरी ग्राउंड सैक्टर 3 तलवाड़ा के लिए 2 व दशहरा ग्राउंड दातारपुर के लिए 1 लाइसेंस जारी किए गए हैं। कोमल मित्तल ने इस दौरान बताया कि जिले में आने वाले त्यौहारों के मद्देनर पटाखे, आतिशबाजी चलाने के लिए दिन व समय के हिसाब से शेड्यूल जारी किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए है कि इस निर्धारित समय के बाद या पहले पटाखे व आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को दीवाली वाले दिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, 27 नवंबर को गुरुपर्व वाले दिन सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे व रात 9 बजे से रात 10 बजे तक, 25 दिसंबर क्रिसमस व 31 दिसंबर(मध्य रात्री) नए वर्ष के अवसर पर रात 11:55 से रात 12:30 तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा साइलेंस क्षेत्र जैसे कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों व धार्मिक स्थानों आदि के 100 मीटर घेरे के अंदर पटाखे चलाने की आज्ञा नहीं रहेगी। उन्होंने समूह उप मंडल मजिस्ट्रेटों, इलाका मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों व सरकार की ओर से समय-समय पर जारी हिदायतों का पालन करना यकीनी बनाएं।

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