दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। केन्द्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में पास कर दिया है। इसके लागू होने से 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश से भारत में आए गैरमुस्लिमों (हिन्दू, सिख, बोद्ध, जैन, पारसी व ईसाई) को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी।
इस नियम के लागू होने से उन्हें भारतीय नागरिकता बिना वैध पासपोर्ट एवं बिना भारतीय वीजा के मिल सकती है तथा उक्त तीनों देशों के अल्पसंख्यक अपने माता-पिता, दादा दादी या अपनी पीढ़ी की राष्ट्रीयता के दस्तावेज दिखाकर भारतीय बन सकेंगे।