कोटपा एक्ट तहत गांव संघवाल में जागरूकता कैंप का आयोजन

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: भुपेश प्रजापति। सिविल सर्जन होशियारपुर डा. रेणू सूद के निर्देशानुसार एस.एम.ओ.डा.आर.के बग्गा की अगवाई में गांव संघवाल में कोटपा एक्ट संबंधी जागरूकता कैंप लगाया गया। इस मौके बी.ई.ई. राजीव कुमार ने बताया कि गांव संघवाल पहले ही तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है। इस लिए इस गांव में कोटपा एक्ट की सख्ती के साथ पालना की जाए। इस मौके हैल्थ इंस्पैक्टर राजेश कुमार ने कोटपा एक्ट 2003 संबंधी दुकानदारों व गांव निवासियों को विस्तार से जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि जनतक स्थानों पर तंबाकूनोषी करना कानूनी अपराध है। शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के घेरे के अंदर तंबाकू उत्पाद बेचना गैर कानूनी है। इस मौके स्वास्थ्य कर्मी राजीव रोमी ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचना, सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद देने पर रोक लगाई गई है इसकी उल्लंघना करने पर सजा व जुर्माने की व्यवस्था है।

इस अवसर पर मान सिंह एस.टी.एस. द्वारा उत्पाद संबंधी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दो सप्ताह या इससे ज्यादा समय खांसी, शाम के समय बुखार, रात को सोते समय पसीना आना, भूख कम लगना, भार कम होना, खांसी के साथ खून आना आदि तपदिक के लक्षण है, अगर किसी को ऐसे लक्षण हो तो वह नजदीकी स्वास्थ्य संस्था में जाकर बलगम की जांच करवाए।

सरकार अस्पतालों में यह इलाज मुफ्त किया जाता है। इस मौके पर सरपंच कुलभूषण शर्मा, बलवंत राय व गांव निवासी मौजूद थे।

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