कोटपा एक्ट: सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट नोशी करने पर काटे 33 चालान, 6450 रुपये का जुर्माना वसूला

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: गिरीश ओहरी। शहर में कोटपा एक्ट यकीनी बनाने के लिए जिला तम्बाकू सैल की टीम द्वारा माडल टाउन, बस स्टैंड, भंगी चो, माल रोड, ऊना रोड तथा चंडीगढ़ रोड पर चैकिंग करके सार्वजनिक स्थानों पर सिगरट नोशी करने तथा खुले पैकेट में सिगरेट की बिक्री करने के 33 चालान करके 6450 रुपये वसूले गए।

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इस संबंधी जानकारी देते हुे सिविल सर्जन डा. रेनू सूद ने कहा कि जिला होशियारपुर पहले ही तम्बाकू मुक्त घोषित किया गया है तथा इसे कायम रखने के लिए एक्ट को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस एक्ट की पालना को यकीनी बनाने में सहयोग करें।

नोडल अधिकारी डा. सुनील अहीर ने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत जहां सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट नोशी अपराध है वहीं स्कूलों व अस्पतालों के नजदीक तम्बाकू पदार्थ बेचने के स्थान नहीं होने चाहिए। 18 साल से कम उम्र के नौजवान को तम्बाकू पदार्थ बेचने तथा खुले पैकेट में सिगरेट बेचने के अलावा तम्बाकू पदार्थ के विज्ञापन पर खतरे के निशान की फोटो होनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय सिगरेट नोशी करने वाले का भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान हो सकता है। इस मौके पर टीम में अन्य के अलावा डा. सैलेश कुमार, संजीव ठाकुर, विशाल पुरी व जसपाल आदि भी शामिल थे।

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