पंजाब सरकार की ओर से डिविजऩल कृषि ऋण निपटान फोर्म नोटीफाई

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चंडीगढ(द स्टैलर न्यूज़)। कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने डिविजऩल कृषि ऋण निपटान फोर्मों की स्थापना को नोटीफाई कर दिया है जिसका उद्देश्य किसानों को दिए जाने वाले कर्जों की प्रणाली को और आसान बनाना है। डिविजऩल कमिश्नरों के नेतृत्व में यह फोर्म संबंधित डिवीजनों के अधिकार क्षेत्र में ‘पंजाब कृषि ऋण निपटान (संशोधन) अधिनियम -2018’ के अंतर्गत कामकाज देखेगी ।

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एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित इस कानून ने पिछली अकाली -भाजपा सरकार के ‘पंजाब कृषि ऋण निपटान अधिनियिम-2016‘ की कमियों और तकनीकी ख़ामियों को हल किया है । पुराना कानून किसानों के हितों के प्रति अनुकूल नहीं था जिस कारण संशोधन करने की ज़रूरत थी । नया कानून, कजऱ् लेने के सम्बन्ध में किसानों को पेश मुश्किलें दूर करेगा।

प्रवक्ता ने बताया कि इस नोटीफिकेशन के अंतर्गत डिविजऩल कमिशनरों को चेयरमैन नियुक्त किया है जबकि राजस्व और कृषि विभागों के एक -एक नुमायंदे को एक्स-ऑफीशो मैंबर नामांकित किया जाएगा। पंजाब कृषि ऋण (संशोधन) अधिनियम -2018 विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान पास किया गया था जिससे किसानों को कजऱ् देने की प्रणाली को आसान बनाने के लिए विधि -विधान की प्रक्रिया का आधार बांधना था । इससे प्रति एकड़ पेशगी उधार के लिए सीमा तय करना था और ब्याज की दर भी सरकार द्वारा निर्धारित होगी।

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