प्रदूषण कंट्रोल विभाग ने अब तक जब्त किया 10 क्विंटल पालिथीन: जिलाधीश

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट: जतिंदर प्रिंस। जिलाधीश ईशा कालिया ने बताया कि मिशन तंदुरु स्त पंजाब के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रदूषण कंट्रोल विभाग की ओर से बड़े स्तर पर जागरु कता अभियान चलाया जा रहा है। जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम सामने भी आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से जहां जिले के सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में बायो मैडिकल वेस्ट की जांच की जा रही है, वहीं प्लास्टिक के लिफाफों की रोकथाम व ध्वनि प्रदूषण से वातावरण प्रदूषण फैला रहे वाहनों पर कार्रवाई भी जारी है। उन्होंने बताया कि मिशन तंदुरु स्त पंजाब के अंतर्गत अब तक 45 अस्पतालों की चैकिंग की गई है जिसमें 10 में कमियां पाई गई। इन सभी अस्पतालों को 15 दिन के अंदर विभाग की ओर से नोटिस जारी कर कमियां दूर करने को कहा था और सभी ने तय समय से पहले ही कमियां दूर विभाग को सूचित कर दिया है।

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प्रैशर हार्न वाले 145 वाहनों का किया चालान, 4 हजार से ज्यादा लगाए गए पौधे

जिलाधीश ईशा कालिया ने बताया कि अब तक विभाग की ओर से नगर निगम के सहयोग से 10 क्विंटल पालीथिन बैग जब्त किए गए। इसके अलावा 950 किलो पर्यावरण अनुकूल कैरी बैग भी बांटे गए। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए 275 बुलेट व अन्य मोटर साइकिल चैक किए गए जिनमें से प्रैशर हार्न वाले 145 मोटर साइकिलों के चालान भी काटे गए। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से एक और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए जहां अब तक 4 हजार से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं वहीं बायो मैडिकल बेस्ट के प्रति जागरु क करने के लिए 15 कैंप भी लगाए गए।

जिलाधीश ने जिले के सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों को हिदायत करते हुए कहा कि बायो मैडिकल वेस्ट की सुचारु ढंग से सैगरीगेशन यकीनी बनाई जाए। उन्होंने बताया कि मरीज के इलाज के दौरान प्रयोग किए जाने वाले गलूकोज की खाली बोतलें, सरिंज, टीके, पट्टियां, कांच की शीशी, खून से सनी वस्तुएं, कैंचियां आदि बायो मैडिकल वेस्ट दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। यह बायो मैडिकल वेस्ट बहुत ही खतरनाक होता है व खुला रखने पर यह वातावरण में हवा के माध्यम से फैल सकता है और कई तरह की खतरनाक बीमारियों को जन्म दे सकता है।

जिलाधीश ने कहा कि बायो मैडिकल वेस्ट के नियमों व इंवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट-1986 के अंर्तगत 5 वर्ष की कैद व जुर्माना भी हो सकता है, इस लिए इनको डिस्पोजल लिफाफों में डालकर सरकार की ओर से अधिकृत कंपनियां जो बायो मैडिकल वेस्ट उठाने के लिए अधिकृत होती हैं, की ओर से उठवाया जाना चाहिए और इसका रिकार्ड भी मैनटेन करना होता है। उन्होंने कहा कि इस संबंधी पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से एन.ओ.सी भी लेनी जरु री होती है।

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